Sukanya Samriddhi Yojana में 5 बड़े बदलाव! आप पर पड़ेगा सीधा असर, निवेश करने से पहले जान लें
Sukanya Samriddhi Yojana: नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज वापस करने का प्रावधान हटा दिया गया है. इसके अलावा, खाते का वार्षिक ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। पहले नियम था कि बेटी 10 साल बाद ही खाते का संचालन कर सकती है।
Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप भी बेटी के पिता हैं और चाहते हैं कि आपके प्रिय का भविष्य आर्थिक रूप से समृद्ध हो। अगर उन्हें कभी पैसों की दिक्कत नहीं होती है तो आप भी सरकार के इस शानदार निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस खास योजना में निवेश करते हैं तो आपकी बेटी 21 साल में करोड़पति बन जाएगी। इस योजना में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बस इस खास योजना के लिए रोजाना 416 रुपये की बचत करनी होगी। 416 रुपये प्रतिदिन की यह बचत बाद में आपकी बेटी के लिए 65 लाख रुपये की मोटी रकम बन जाएगी।
Sukanya Samriddhi Yojana क्या है?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) एक ऐसी दीर्घकालिक योजना है, जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस प्लान में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज वापस करने का प्रावधान हटा दिया गया है।
इसके अलावा, खाते का वार्षिक ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। पहले नियम था कि बेटी 10 साल बाद ही खाते का संचालन कर सकती है। लेकिन नए नियमों के तहत बेटी को 18 साल की उम्र से पहले खाते को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले, केवल माता-पिता ही खाते का संचालन जारी रखेंगे।
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डिफ़ॉल्ट खाते पर ब्याज दर नहीं बदलेगी
खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। यह राशि जमा नहीं होने की स्थिति में खाते को डिफॉल्ट माना जाता है। लेकिन नए नियमों के तहत अगर खाता दोबारा सक्रिय नहीं होता है तो खाते में जमा राशि पर मैच्योरिटी तक लागू दर पर ब्याज मिलता रहेगा. इससे पहले, डिफॉल्ट खातों में डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज मिलता था।
अब ‘तीसरी’ बेटी का भी खाता खुल सकता है
पहले इस योजना में 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ केवल दो बेटियों के खाते पर ही मिलता था। तीसरी बेटी को यह लाभ नहीं मिल रहा था। नए नियम के तहत अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं तो दोनों का खाता खोलने का प्रावधान है.
निर्धारित समय से पहले बंद किया जा सकता है खाता
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत खोले गए खाते को पहली दो स्थितियों में बंद किया जा सकता है। पहला अगर बेटी की मौत हो जाती है और दूसरा अगर बेटी का पता बदल जाता है। लेकिन नए बदलाव के बाद खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में भी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।
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