कृषि सिंचाई मशीनों पर मिलेगी 90% सब्सिडी-जानें पूरी जानकारी
सब्सिडी वाले ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण के लिए आवेदन करना सीखें
गिरते भूजल स्तर से कृषि के लिए जल संकट गहराता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार पानी बचाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है. सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में पानी की खपत अधिक होने के कारण पानी की मांग को लेकर हर जगह आंदोलन, सड़क जाम और घेराव जैसी घटनाएं आम हो गई हैं. अब इस जल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा कम पानी में खेती की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है।
वहीं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन उपकरणों को बूंद-बूंद पानी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तकनीक के उपयोग से खेती के लिए पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करना संभव है। इस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें अपने स्तर पर इन मशीनों को लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में वर्तमान में बिहार में किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है.
बता दें कि इस साल मानसून की अनियमितता के चलते बिहार के कई जिले सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं. इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। इससे अगली फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए राज्य के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी दी जा रही है. ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आज हम आपको कृषि सिंचाई योजना बिहार के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर दी जाने वाली सब्सिडी और इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं.
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बिहार में ड्रिप और स्प्रिंकलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
बिहार सरकार द्वारा ‘पर ड्रॉप मॉर क्रॉप’ अभियान के तहत किसानों को अपने खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए कुल लागत का 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत किसान को अपनी जेब से खर्च करना होगा। उनकी लागत प्रति एकड़ और उस पर दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी इस प्रकार है-
प्रति एकड़ सिंचाई यंत्रों पर लागत एवं उस पर अनुदान
क्र. सं. | सिंचाई पद्धति | लागत | अनुदान | प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
1. | ड्रिप सिंचाई यंत्र | 65827 | 59244 | 90 |
2. | मिनी स्प्रिंकलर | 52548 | 47293 | 90 |
3. | माईक्रो स्प्रिंकलर | 37619 | 33857 | 90 |
यहां पर किसान को ध्यान देना होगा कि GST पर अनुदान देय नहीं है।
ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से किसानों को लाभ
इस कृषि तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को काफी फायदा होगा। इस तकनीक से किसान खेती के लिए पानी की एक-एक बूंद का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कम पानी में अधिक पैदावार होगी। साथ ही मिट्टी की नमी बनी रहेगी, जिससे भूमि के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि के लाभ इस प्रकार हैं-
- इस तकनीक से सिंचाई करने पर पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत कम पानी की खपत होती है।
- इस प्रणाली को अपनाने से यदि इसके माध्यम से उर्वरक का उपचार किया जाए तो लगभग 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक की बचत होती है।
- इस सिंचाई प्रणाली से फसल की उत्पादकता 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और उत्पाद की गुणवत्ता उच्च होती है।
- इस सिंचाई प्रणाली के कारण खरपतवारों के जमाव में 60 से 70 प्रतिशत की कमी आती है, जिससे श्रम की लागत कम होती है और पौधों पर बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है।
किसान किस योजना के तहत कैसे करें आवेदन
किसान प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जा रहा है। अब तक इस योजना में 53933 किसानों आवेदन कर चुके हैं। यदि आप भी इस योजना के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप बिहार सरकार की वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx पर जाकर कर सकते हैं।
पीएम कृषि सिंचाई योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-
- आवेदक करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का पहचान पत्र
- किसानों की ज़मीन के कागज़ात
- जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
- बैंक अकाउंट विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धिति
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फसलवार सिंचाई पद्धिति को अपनाने की अनुशंसा की गई है जो इस प्रकार से है-
- ड्रिप सिंचाई – गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरुद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि के लिए।
- मिनी स्प्रिंकलर – चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं, सब्जी आदि के लिए।
- माइक्रो स्प्रिंकलर – लीची, पाली हाउस, शेड नेट हाउस आदि के लिए।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पात्रता और शर्तें
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं-
- रैयत और गैर रैयत दोनों किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- किसान के पास अपनी जमीन या जमीन 7 साल के लिए लीज पर होना जरूरी है।
- अपनी जमीन के मामले में LPC होना जरूरी है। यदि भूमि पट्टे पर है, तो पट्टादाता और पट्टा लेने वाले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र लेने के लिए स्टाम्प पेपर पर 7 वर्ष/1000.00 रुपये का पंजीकृत पट्टा आवश्यक होगा।
- ड्रिप सिंचाई के लिए कम से कम 0.5 एकड़ और अधिकतम 12.5 एकड़ और स्प्रिंकलर के लिए कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ का लाभ उठाया जा सकता है।
- जिन किसानों ने पूर्व में इस योजना का लाभ लिया है, उन्हें 7 साल बाद फिर से योजना का लाभ दिया जाएगा।
- DBT Portal पर किसान निबंध जरूरी छोटे किसान समूह में योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- व्यक्तिगत रूप से योजना का लाभ लेने के लिए जल स्रोत आवश्यक है।
- यदि किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहता है तो उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- कुल राशि का क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर व्यय करना आवश्यक है। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।

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Posted by Talkaaj.com
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