School, Delhi High Court ने ऑनलाइन कक्षा के लिए गरीब छात्रों को गैजेट और इंटरनेट प्रदान करने का आदेश दिया

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School, दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने ऑनलाइन कक्षा के लिए गरीब छात्रों को गैजेट और इंटरनेट प्रदान करने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में गरीब बच्चों को दिया ऑनलाइन क्लास (Online Class) लेने में समस्या को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण आदेश शुक्रवार को दिया गया था। कोर्ट ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को सरकारी फंडिंग के बिना ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को गैजेट्स (Gadgets) और इंटरनेट (Internet) प्रदान करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों को मंजूरी दी है केंद्रीय विद्यालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित वर्ग (EWS/DG) से संबंधित छात्रों को अच्छी गति का इंटरनेट (Internet) प्रदान करने के लिए कहा गया है।

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इसके साथ ही इसके लिए जरूरी गैजेट्स उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए हैं।

  • ‘उनकी लागत ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं होगी’

अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के गैजेट्स और डिजिटल उपकरणों के साथ इंटरनेट पैकेज की लागत ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं बनेगी। ये उपकरण निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों द्वारा ईडब्ल्यूएस और वंचित छात्रों को मुफ्त में प्रदान किए जाने चाहिए।

जस्टिस मनमोहन और संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत राज्य से उपकरण और इंटरनेट (Internet) पैकेज की खरीद के लिए उचित लागत की प्रतिपूर्ति के दावे के हकदार होंगे।

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तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी

पीठ ने यह भी आदेश दिया कि एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाए, जो गरीबों को गैजेट्स की पहचान और आपूर्ति की प्रक्रिया को गति देने का काम करेगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने यह फैसलागैर सरकारी संगठन (NGO) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया. गैर सरकारी संगठन, वकील खगेश झा के माध्यम से दायर जनहित याचिका में, केंद्र और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे गरीब बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट प्रदान करें, ताकि कोरोना अवधि के दौरान उनकी पढ़ाई बंद न हो सके।…

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