RBI ने खाता खोलने के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए किन ग्राहकों को होगा फायदा!

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  • भारतीय रिजर्व बैंक ने कई चालू खाता नियमों में राहत की घोषणा की है। नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं।

न्यूज़ डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कई चालू खाता नियमों में राहत की घोषणा की है। नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार, 6 अगस्त को रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें वर्तमान खाते के संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब कई खातों को इन नियमों से राहत दी गई है।

आपको बता दें कि 6 अगस्त को रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि RBI ने कई ग्राहकों के चालू खाते खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन ग्राहकों को बताएं, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट सुविधा ली है।

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नए सर्कुलर में क्या बदलाव हुए

इसके अलावा, नए सर्कुलर के अनुसार, ग्राहकों को उसी बैंक में अपना चालू खाता (Current Account) या ओवरड्राफ्ट खाता खोलना होगा, जहां से वे ऋण (Loan)ले रहे हैं।

यह नियम क्यों जारी किया गया?

आपको बता दें कि यह नियम उन ग्राहकों पर लागू होगा, जिन्होंने बैंक से 50 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लिया है। रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा कि यह कई बार देखा गया है कि ग्राहक एक बैंक से ऋण (Loan) लेते हैं और दूसरे बैंक में जाकर चालू खाता खोलते हैं।

ऐसा करने से कंपनी के कैशफ्लो को ट्रैक करने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए, RBI ने एक परिपत्र जारी किया कि कोई भी बैंक ऐसे ग्राहकों का चालू खाता न खोले, जिन्होंने अन्यत्र से नकद ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया हो।

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बैंकों को भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए

बता दें कि चालू खाता खोलने की शर्तों में छूट देने के साथ-साथ आरबीआई (Reserve Bank of India) ने ग्राहकों को सचेत भी किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह छूट केवल शर्तों के साथ दी जा रही है, इसलिए बैंक को भी इसका ध्यान रखना होगा।

इसके अलावा, बैंक यह आश्वस्त करेंगे कि इसका उपयोग केवल कुछ लेनदेन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक द्वारा इसकी निगरानी भी की जाएगी। RBI ने बैंकों को नियमित रूप से नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

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