कोरोनाकाल में बाहर जाने की जरूरत नहीं है! अब घर बैठे अपना Driving License ऑनलाइन रिन्यू करें, देखें यह आसान प्रक्रिया

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कोरोनाकाल में बाहर जाने की जरूरत नहीं है! अब घर बैठे अपना Driving License ऑनलाइन रिन्यू करें, देखें यह आसान प्रक्रिया

अगर आपके पास टू व्हीलर या 4 व्हीलर है और आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ही ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं।

कोरोना महामारी (Corna Pandemic) के कारण कई नौकरियां बंद हो गई हैं और कई नौकरियां घर से ऑनलाइन हो गई हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई टू व्हीलर या 4 व्हीलर है और आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू ( Driving License renewal) कराना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मार्च में एक बयान जारी किया, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू सहित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके 18 लाइसेंस-संबंधित (संपर्क रहित) लाइसेंस-संबंधित सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है, बस घर बैठे वेबसाइट पर भुगतान करना होगा। आइए हम आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का आसान तरीका बताते हैं।

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इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

  • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
  • फॉर्म नंबर 1 ए (परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र)
  • फॉर्म नंबर 1
  • फॉर्म नंबर 2
  • रिन्यू में लगने वाला शुल्क

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए इन चरणों का पालन करें

1) ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए, आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा।

2) वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहां होम पेज खुलेगा, आपको ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवा पर क्लिक करें।

3) इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना राज्य चुनना होगा जहां से आप आवेदन करना चाहते हैं।

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4) राज्य चुनाव के बाद यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। इन विकल्पों में से आपको ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प चुनना होगा।

5) ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको कौन से दस्तावेज जमा करने हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।

6) इसके बाद, आपको खाली बॉक्स में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी भरनी होगी।

7) जानकारी भरने के साथ ही आपको अपने अनुरोधित दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

8) दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हालाँकि, यह कदम केवल कुछ राज्यों में लागू है।

9) इसके बाद, नया भुगतान पृष्ठ खुलेगा जहाँ आपको ऑनलाइन भुगतान जमा करने के लिए कहा जाएगा।

10) ऑनलाइन भुगतान करने के बाद, एक रसीद उत्पन्न होगी, जिसे आप अपने लैपटॉप या फोन पर डाउनलोड और सहेज सकते हैं।

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