Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana Hindi: राजस्थान सरकार की नई पहल, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, और लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
यह योजना केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना से प्रेरित है, लेकिन इसका दायरा और लाभ राज्य के लिए खासतौर पर डिजाइन किए गए हैं।
Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana की मुख्य बातें
- पेंशन राशि:
60 वर्ष की उम्र के बाद पात्र व्यक्तियों को ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। - योगदान:
पात्र आवेदकों को 41 से 45 वर्ष की आयु के बीच हर महीने ₹100 जमा करना होगा। - अतिरिक्त लाभ:
यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी। यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी।
Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह उन लोगों के लिए एक राहत है जो अस्थिर आय पर निर्भर हैं।
पात्रता शर्तें
योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
- आवेदक की आयु 41 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- इस योजना में वे लोग शामिल नहीं हो सकते जो एनपीएस, राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े हैं या आयकरदाता हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- योजना के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार हर महीने ₹100 जमा करें।
- पेंशन लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा।
योजना से बाहर निकलने के नियम
- 3 साल के बाद और 10 साल से पहले:
योजना छोड़ने पर जमा राशि के साथ सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। - 60 वर्ष से पहले मृत्यु:
आवेदक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को जमा राशि और ब्याज दिया जाएगा। - अचानक दुर्घटना या नि:शक्तता:
इस स्थिति में पेंशन निधि से जमा राशि और ब्याज निकाला जा सकेगा।
Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana का महत्व
यह योजना राज्य के लाखों असंगठित श्रमिकों और कलाकारों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा का साधन बनेगी। यह न केवल उनके वर्तमान को बेहतर बनाएगी बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगी।
कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी
- वृद्धावस्था पेंशन:
यह योजना वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी, जिससे बुजुर्गों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। - आंशिक पेंशन का लाभ:
यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न 1: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
प्रश्न 2: आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदक को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और हर महीने ₹100 का योगदान देना होगा।
प्रश्न 3: योजना में कौन शामिल नहीं हो सकता?
उत्तर: वे लोग जो एनपीएस, राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल हैं या आयकरदाता हैं।
प्रश्न 4: योजना छोड़ने पर क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर: योजना छोड़ने पर जमा राशि और उस पर ब्याज वापस मिलेगा।
प्रश्न 5: आकस्मिक मृत्यु के बाद क्या होता है?
उत्तर: आवेदक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को जमा राशि और ब्याज मिलेगा।
News Source : Hindustan
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