PAN Card हैं तो तुरंत करें ये काम, वरना लगेगा 10,000 जुर्माना

2 PAN Card हैं? ₹10,000 जुर्माने से बचने के लिए तुरंत उठाएं ये ज़रूरी कदम

आज के समय में PAN Card न सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज़ है, बल्कि आपकी पहचान और टैक्स प्रणाली से जुड़ाव का प्रमाण भी है। बैंकिंग, निवेश, टैक्स रिटर्न दाखिल करना, लोन लेना या ऑनलाइन लेन-देन – इन सभी क्षेत्रों में PAN कार्ड की भूमिका अहम होती है। ऐसे में, यदि किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड हैं, तो यह ना केवल अवैध है, बल्कि इसके चलते ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

बहुत से लोग अनजाने में या सुविधा के लिए दूसरा PAN कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक से ज्यादा PAN कार्ड रखना आयकर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है? आइए जानें कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इससे बचने के तरीके क्या हैं और क्या है जुर्माने से बचने का सुरक्षित रास्ता।


PAN Card का महत्व: आपकी पहचान और वित्तीय अस्तित्व

PAN (Permanent Account Number) एक 10 अंकों वाला अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित जगहों पर अनिवार्य है:

  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में

  • बैंक खाता खोलने और संचालन में

  • 50,000 रुपये से अधिक का नकद लेन-देन

  • क्रेडिट कार्ड, लोन या निवेश में

  • म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बीमा निवेश

  • पहचान पत्र के रूप में

इसलिए हर नागरिक को केवल एक ही PAN कार्ड रखने का अधिकार है। इसका उद्देश्य टैक्स से संबंधित सभी गतिविधियों को एक पहचान संख्या से जोड़ना है।

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क्या एक से अधिक PAN Card रखना गैरकानूनी है?

हां, यह पूर्ण रूप से गैरकानूनी है।
भारत सरकार ने PAN कार्ड को एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में मान्यता दी है, और आयकर अधिनियम की धारा 139A के अनुसार, एक व्यक्ति या संस्था को सिर्फ एक PAN नंबर रखने की अनुमति है।

कई PAN Card के पीछे आम कारण:

  • पहले का PAN कार्ड खो जाना और नया बनवा लेना

  • अलग-अलग पते या जानकारी के साथ आवेदन करना

  • गलती से पुनः आवेदन करके दूसरा कार्ड प्राप्त करना

  • जानबूझकर टैक्स चोरी या धोखाधड़ी के उद्देश्य से दो कार्ड बनवाना

परिणाम: यदि आयकर विभाग को पता चलता है कि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो धारा 272B के तहत आप पर ₹10,000 प्रति अतिरिक्त PAN कार्ड का जुर्माना लगाया जा सकता है।


अगर आपके पास 2 PAN Card हैं तो क्या करें?

यदि आपने गलती से या अज्ञानता में दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं, तो सबसे सही और सुरक्षित उपाय है कि आप अतिरिक्त PAN कार्ड को तुरंत सरेंडर करें। ऐसा करने से आप जुर्माने और कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं।


PAN Card सरेंडर कैसे करें? (Both online and offline modes)

ऑनलाइन सरेंडर प्रक्रिया:

  1. NSDL वेबसाइट पर जाएं।

  2. PAN Correction Form भरें, जिसमें उस PAN नंबर का जिक्र करें जिसे आप रखना चाहते हैं।

  3. फॉर्म में 11वें कॉलम में उस PAN नंबर का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर कर रहे हैं।

  4. डुप्लिकेट PAN की स्कैन की गई कॉपी संलग्न करें।

  5. फॉर्म जमा करें और Acknowledgement Slip सेव करके रख लें।

👉 यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और 7-15 कार्यदिवसों में पूर्ण हो जाती है।


ऑफलाइन सरेंडर प्रक्रिया:

  1. फॉर्म 49A भरें और उस PAN का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर कर रहे हैं।

  2. फॉर्म के साथ एक पत्र अपने Assessing Officer (AO) को संबोधित करें जिसमें शामिल हो:

    • आपका पूरा नाम

    • जन्म तिथि

    • स्थायी पता

    • वह PAN जिसे आप रखना चाहते हैं

    • वह PAN जिसे आप सरेंडर कर रहे हैं

  3. फॉर्म और पत्र के साथ डुप्लिकेट PAN की फोटोकॉपी और NSDL/UTI की acknowledgment copy संलग्न करें।

  4. इसे अपने क्षेत्रीय NSDL या UTIITSL केंद्र में जाकर जमा करें।

🧾 Assessing Officer की जानकारी आयकर पोर्टल पर उपलब्ध है।


क्या होगा अगर आप Duplicate PAN Card का उपयोग करते रहे हैं?

यदि आपने दो PAN कार्डों का उपयोग अलग-अलग जगह किया है – एक बैंक में और दूसरा निवेश के लिए – तो यह गंभीर टैक्स उल्लंघन माना जाता है।

  • इस स्थिति में स्वयंसेवक रूप से सरेंडर करना बेहतर होता है।

  • यदि आप खुद पहल करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई करने में नरमी बरत सकता है।


इस गलती से बचने के टिप्स

  • PAN कार्ड खो जाए तो नया आवेदन न करें, reprint के लिए आवेदन करें।

  • एक से अधिक PAN न रखें, चाहे सुविधा के लिए क्यों न हो।

  • टैक्स रिटर्न भरते समय केवल उसी PAN का उपयोग करें जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है।

  • PAN कार्ड में कोई गलती हो तो correction request का इस्तेमाल करें, नया कार्ड न बनवाएं।


सही कदम ही बचा सकता है आपको बड़ी परेशानी से

PAN कार्ड से जुड़ी गलतियां चाहे अनजाने में हुई हों या जानबूझकर, लेकिन उसका समाधान समय रहते निकालना आवश्यक है। यदि आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो आज ही एक को सरेंडर करें और सरकार की नजर में एक जिम्मेदार नागरिक बनें।

एक सही निर्णय आज भविष्य में बड़ी परेशानी से आपको बचा सकता है।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या दो PAN कार्ड रखना अपराध है?

हाँ, यह आयकर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

जुर्माना कितना लगता है?

₹10,000 प्रति अतिरिक्त PAN नंबर के लिए।

क्या PAN कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है?

अगर आपके पास दो PAN हैं, तो हाँ। तुरंत एक सरेंडर करें।

क्या ऑनलाइन सरेंडर सुरक्षित है?

बिल्कुल, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है।

PAN कार्ड खो जाए तो क्या करें?

नया PAN न बनवाएं, डुप्लिकेट के लिए reissue करवाएं।


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