Driving License को लेकर बड़ी खबर! सरकार ने बनाए नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

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Driving License को लेकर बड़ी खबर! सरकार ने बनाए नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Driving License New Rules: केंद्र सरकार ने Driving License को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होगी.

Driving License New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम (Driving License New Rules) बनाने को लेकर एक अहम खबर है. डीएल को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अब Driving License बनाने के नियमों को बेहद आसान कर दिया है. आइए जानते हैं सरकार के इस नए नियम के बारे में।

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ड्राइविंग टेस्ट की अब जरूरत नहीं

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको आरटीओ (RTO) में जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित किया है, ये नियम इसी महीने से लागू हो गए हैं। इस नए बदलाव से Driving License के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

ड्राइविंग स्कूल जाना चाहिए और प्रशिक्षण लेना चाहिए

मंत्रालय की ओर से यह जानकारी उन आवेदकों को दी गई है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वे किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस  (Driving License)  के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण लेना होगा और वहां परीक्षा देनी होगी, आवेदकों को स्कूल द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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नए नियम क्या हैं

प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ दिशा-निर्देश और शर्तें भी हैं। जिसमें प्रशिक्षण केंद्रों के क्षेत्र से लेकर प्रशिक्षक की शिक्षा तक शामिल है। आइए इसे समझते हैं।

1. अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्रों के पास कम से कम एक एकड़ भूमि हो, मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए दो एकड़ की आवश्यकता होगी।

2. ट्रेनर कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, ट्रैफिक नियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।

3. मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 सप्ताह होगी जो 29 घंटे तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के सिलेबस को 2 भागों में बांटा जाएगा। सिद्धांत और व्यावहारिक।

4. लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग इत्यादि पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करना पड़ता है। सिद्धांत भाग पूरे पाठ्यक्रम के 8 घंटे को कवर करेगा, इसमें समझ शामिल होगी सड़क शिष्टाचार, रोड रेज, यातायात शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक उपचार और ईंधन दक्षता ड्राइविंग।

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