Alert! गाड़ी चलाते समय यह काम किया तो, 15,000 रुपये जुर्माना देना होगा, दो साल जेल में बिताने होंगे।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत एक आपराधिक कार्य है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालकों को नियमों और दिशानिर्देशों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए काम कर रहा है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत एक आपराधिक कार्य है। वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर ड्राइवर पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती है। यही नहीं, अगर वही अपराध बार-बार या बार-बार पकड़ा जाता है, तो ड्राइवर पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
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Think of your family before you set out to drive under the influence of alcohol!#SaveLifeNotFine pic.twitter.com/xQ0XSwM901
— MORTHRoadSafety (@MORTHRoadSafety) March 5, 2021
एक अन्य ट्वीट में मंत्रालय ने कहा कि बिना लाइसेंस के अनधिकृत ड्राइविंग भी अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 5000 रुपये और / या 3 महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसलिए जब भी आप ड्राइव करें, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है।
#SaveLifeNotFine pic.twitter.com/7eHmH2x6jT
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 3, 2021
इतना ही नहीं, आपके वाहन का समय पर रखरखाव और मरम्मत भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना हो सकता है। मंत्रालय ने एक तीसरे ट्वीट में कहा कि समय पर वाहन का रखरखाव आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 के तहत, खराब वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय का कहना है कि बिगड़ा हुआ वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है।
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Timely Maintainence of your vehicle is must!#SaveLifeNotFine pic.twitter.com/fRAqwgZUMv
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 2, 2021
Posted by Talk Aaj.com
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