Atal Pension Yojana : सिर्फ 420 रुपये देकर हर महीने पाएं 10 हजार रुपये, जानिए क्या है ये खास योजना?
Atal Pension Yojana :अगर आप भी कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana APY) में पैसा लगाकर 10,000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप भी कहीं सुरक्षित जगह निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आप सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana APY) में पैसा लगा सकते हैं। बता दें कि अटल पेंशन योजना वर्ष 2015 में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है और पेंशन का लाभ उठा सकता है, जिनके पास बैंक या खाता है डाकघर में। इस योजना में जमाकर्ताओं को 60 साल बाद पेंशन मिलने लगती है।
अटल पेंशन योजना क्या है? (Atal Pension Yojana APY)
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana APY) में आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत, आप न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक बचत खाता, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
ये लाभ प्राप्त करें
आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 210 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे।
इस तरह आपको हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 210 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। वहीं 39 साल से कम उम्र के पति-पत्नी इस योजना में 420 रुपये जमा कर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने अलग से 10 हजार रुपये पेंशन ले सकते हैं.
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जानिए क्या है कैलकुलेशन
इस योजना में प्रति माह 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए मात्र 42 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। वहीं 2000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 168 रुपये हर महीने जमा करने होंगे।
टैक्स लाभ
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana APY) में निवेश करने वालों को आयकर अधिनियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलता है। इसमें से ग्राहकों की कर योग्य आय काट ली जाती है। इसके अलावा स्पेशल केस में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस तरह इस योजना में 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
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