31 मई से पहले बैंक (Bank) आपके खाते से 12 रुपये काट लेगा और आपको मिलेगी 2 लाख रुपये की यह सुविधा, जानिए कैसे?
PMSBY का वार्षिक प्रीमियम केवल 12 रुपये. आपको यह प्रीमियम मई महीने के अंत में चुकाना होगा। यह राशि 31 मई को आपके बैंक (Bank) खाते से अपने आप कट जाती है।
बैंक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए प्रीमियम कटौती के संबंध में एक एसएमएस (SMS) भेज रहा है। साथ ही संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से अपने बचत खाताधारकों (Savings account) को भी सूचित कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) एक ऐसी योजना है जो विकलांगों के लिए आकस्मिक मृत्यु और बीमा प्रदान करती है।
यह एक साल का कवर है और व्यक्ति द्वारा सालाना नवीनीकृत किया जाता है। जिन लोगों ने पहले ही PMSBY योजना के लिए नामांकन कर लिया है, उनके खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से 12 रुपये (GST सहित) का प्रीमियम काट लिया जाता है। आपका बैंक (Bank) खाता आमतौर पर हर साल 25 मई से 31 मई के बीच डेबिट किया जाएगा।
PMSBY के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
बैंक खाता केवल उन्हीं का डेबिट किया जाएगा जिन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के लिए नामांकन कराया है। कोई भी बैंक (Bank) में आवेदन पत्र भरकर या अपने बैंक की नेटबैंकिंग पर लॉग इन करके पीएमएसबीवाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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PMSBY वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये
PMSBY की कवरेज अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक है। S. यदि कोई इस योजना को जारी रखना चाहता है तो मई माह में नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। PMSBY का वार्षिक प्रीमियम केवल रु। 12. आपको यह प्रीमियम मई महीने के अंत में चुकाना होगा। यह राशि 31 मई को आपके बैंक (Bank) खाते से अपने आप कट जाती है। अगर आपने PMSBY लिया है तो आपको बैंक खाते में बैलेंस जरूर रखना चाहिए।
जानिए कब मिलेगा पैसा?
18-70 वर्ष की आयु के बीच के लोग PMSBY योजना का लाभ उठा सकते हैं। PMSBY पॉलिसी का प्रीमियम भी सीधे बैंक खाते से काट लिया जाता है। पॉलिसी खरीदते समय बैंक (Bank) खाता PMSBY से जुड़ा होता है। PMSBY नीति के अनुसार, बीमा खरीदने वाले ग्राहक की मृत्यु या दुर्घटना पर आश्रित को 2 लाख रुपये की राशि मिलती है।
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जानें क्लेम की प्रक्रिया
बीमा राशि का दावा करने के लिए नामांकित व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति को पहले उस बैंक या बीमा कंपनी के पास जाना होगा जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी। यहां एक फॉर्म मिलेगा, जिसे नॉमिनी को भरकर जमा करना होगा। इसमें नाम, पता और फोन नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।
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