Bhagya Lakshmi Yojana : घर में बेटी के जन्म पर मिलेगे 50000, 21 साल की होगी तो मिलेंगे 2 लाख रुपये, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bhagya Lakshmi Yojana Ki Puri Jankari Hindi Mein
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Bhagya Lakshmi Yojana : घर में बेटी के जन्म पर मिलेगे 50000, 21 साल की होगी तो मिलेंगे 2 लाख रुपये, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • Bhagya Lakshmi Yojana 2020: उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के मुख्यमंत्री द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Yojana ) की शुरुआत की गई।
  • इस योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे ( BPL ) परिवार की बेटियों ( Scheme For Daughters ) के जन्म पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • साथ ही बेटी की उम्र 21 साल होने तक माता-पिता को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है।

Bhagya Lakshmi Yojana Ki Puri Jankari Hindi Mein : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की गई है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना (UP Bhagya Lakshmi Yojana) के तहत सरकार राज्य के बीपीएल परिवारों को बालिका के जन्म के समय बेहतर पोषण और देखभाल के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 50000 रुपये की राशि प्रदान करती है, साथ ही जन्म से योजना के माध्यम से बालिका की।

वह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए बालिकाओं को कक्षा स्तर के अनुसार सहायता राशि भी प्रदान करती है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने के लिए, राज्य के पात्र परिवार जो अपनी लड़कियों को योजना का लाभ प्रदान करना चाहते हैं या योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि जानना चाहते हैं। आप इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ योजना के तहत आवेदन करने वाली परिवार की बालिकाओं को ही प्रदान किया जाता है, इसके लिए आवेदकों को योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है, तभी वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। आप आवेदन पत्र  mahilakalyan.up.nic.in पर प्राप्त कर सकेंगे।

UP Bhagya Lakshmi Yojana क्या है?

दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में बेटियों की स्थिति को सुधारने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर नई योजनाएं शुरू करती हैं। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और उन्हें शिक्षित करने के लिए यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया है, यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है।

भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार राज्य के कमजोर परिवारों में बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000/- रुपये और मां को बेहतर भोजन और पोषण प्राप्त करने के लिए 5100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ताकि मां और बालिका दोनों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, साथ ही योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा पूरी करने के लिए निर्धारित कक्षाओं में 6वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने के लिए 3000 रुपये से 8000 रुपये तक। सहायता भी प्रदान की जाती है।

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UP Bhagya Lakshmi Yojana के तहत बालिकाओं को लाभ प्रदान करने के लिए, आवेदक परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर या बीपीएल श्रेणी के हैं और जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। परिवार में बेटी के जन्म के बाद उन्हें एक वर्ष के भीतर योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ आवेदक परिवार की दो बेटियों को प्रदान किया जाता है, ताकि आवेदक बालिका को बिना किसी आर्थिक परेशानी के शिक्षित किया जा सके।

योजनान्तर्गत शिक्षा स्तर के अनुसार दी जाने वाली राशि

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत 6वीं से 12वीं कक्षा तक निर्धारित कक्षाओं में प्रवेश लेने पर एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि सीधे बालिकाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जो इस प्रकार है।

  • आवेदक बालिका के छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 3000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि
  • 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर – 5000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि
  • 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर- 7000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि
  • 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 8000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना जारी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से बेटियों के साथ भेदभाव को खत्म करना और उनकी स्थिति में सुधार करना है, ताकि बेटियों के जन्म पर भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को समाप्त किया जा सके, और गोद लेने के क्रम में परिवार में भी बेटियों को समान रूप से, सरकार राज्य की बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी करने तक योजना का लाभ प्रदान करती है, जिससे समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी और योजना का लाभ मिलेगा।

बालिका प्रदान करने के लिए आवेदक परिवार भी अपनी बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे, इससे बेटियां पढ़-लिखकर अपना भविष्य सुधार सकेंगी, साथ ही पुत्र-पुत्रियों के जन्म अनुपात में भी समानता आएगी। राज्य में।

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यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ ( UP Bhagya Lakshmi Yojana benefits )

आवेदक UP Bhagya Lakshmi Yojana के तहत आवेदन करने वाले परिवार की बालिकाओं को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  • UP Bhagya Lakshmi Yojana के तहत, सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार की दो लड़कियों को योजना का लाभ प्रदान करती है।
  • योजना के तहत आवेदक के परिवार में बेटी के जन्म के समय सरकार की ओर से बेटी के भरण-पोषण के लिए परिवार को 50000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • बेटी के जन्म पर बेटी के साथ-साथ मां को भी पर्याप्त आहार पोषण मिल सके, जिससे मां को भी 5100 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिससे मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है.
  • योजना के माध्यम से, आवेदक बालिका को उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए उसके शिक्षा स्तर के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • आवेदक बालिका के कक्षा 6वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद डीबीटी के माध्यम से बालिकाओं के बैंक खातों में 3000 से 8000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाती है।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक बालिकाएं शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
  • यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत, आवेदक बालिका के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसके माता-पिता को भी 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

UP Bhagya Lakshmi Yojana के लिए पात्रता

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को योजना की पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, तभी उनकी बेटियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, इसके लिए आवेदक यहां से योजना की पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  • UP Bhagya Lakshmi के तहत आवेदन करने वाले आवेदक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए।
  • आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, तभी उनकी बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार के लिए बेटी के जन्म के 1 वर्ष के भीतर योजना में बेटी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और स्वास्थ्य विभाग से बच्चे का टीकाकरण करवाएगा, तभी वे योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • योजना का लाभ आवेदक परिवार की केवल दो पुत्रियों को ही प्रदान किया जायेगा।
  • आवेदक बालिका के माता-पिता को 21 वर्ष पूरे होने पर 2 लाख रुपये केवल तभी प्रदान किए जाते हैं जब लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं होती है।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक लड़की का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, तभी उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए उसके बैंक खाते में वित्तीय सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी।

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Bhagya Lakshmi Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास योजना से सम्बंधित सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

1. आवेदक बालिका का आधारकार्ड 5. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
2. परिवार का आय प्रमाण पत्र 6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
3. माता-पिता का आधारकार्ड 7. बैंक की पासबुक
4. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) 8. मोबाइल नंबर

UP Bhagya Lakshmi Yojana आवेदन प्रक्रिया

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत, आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपको यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।
  • प्रिंटआउट लेने के बाद आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, बेटी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम आदि को ध्यान से भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
  • इसके बाद आपको अपना फॉर्म अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या आंगनबाडी केंद्र में जमा करना होगा।
  • इस तरह आप योजना में आवेदन कर सकेंगे।

FAQs – यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

प्रश्न: Bhagya Lakshmi Yojana Ki Puri Jankari Hindi Mein ?

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एक योजना है, जिसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में लड़की के जन्म के समय बेटी के भरण-पोषण के लिए परिवार को 50000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और मां को भी 5100 रुपये। वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही योजना में बेटी को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा पूरी करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न: इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है ?

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदक बालिका को कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए 3000 रुपये, कक्षा 8 में प्रवेश लेने के लिए 5000 रुपये, कक्षा 10 में प्रवेश लेने के लिए 7000 रुपये और कक्षा 12 में 8000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बलियाक की शिक्षा में कोई बाधा न हो।

प्रश्न: Bhagya Lakshmi Yojana के अंतर्गत राज्य के किन-किन परिवार की बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा ?

Bhagya Lakshmi Yojana के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर BPL वर्ग के परिवार की ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

प्रश्न: भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ आवेदक परिवार की कितनी बेटियों को प्रदान किया जाता है ?

भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ आवेदक परिवार की दो बेटियों को प्रदान किया जाता है।

प्रश्न: योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ?

योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए।

प्रश्न: UP Bhagya Lakshmi Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक को किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

योजना में आवेदन के लिए आवेदक बालिका का आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज होने आवश्यक हैं।

प्रश्न:भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकते है ?

भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकलवा ले उसके बाद सारी जानकारी भरकर और दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके इसे आंगनबाड़ी केंद्र या महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें।

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