Big News : लोन मोरेटोरियम पर बड़ा फैसला: 2 करोड़ तक के लोन पर लगने वाला ब्याज माफ, आपको कितना मिलेगा फायदा
Talkaaj Desk:- केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन माफ किया जाएगा।
शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। इसके अलावा, जिन्होंने मार्च से अगस्त तक का बकाया चुकाया है, उन्हें भी ब्याज पर छूट का लाभ मिलेगा। दरअसल, सरकार ने यह फैसला छोटे व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। 5 अक्टूबर को, सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि वह ऋण स्थगन पर क्या निर्णय ले रही है।
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अब इस निर्णय के बाद, छोटे व्यवसायों के पेशेवर भी 2 करोड़ तक के ऋण पर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इन ऋणों पर लाभ उपलब्ध होगा
- एमएसएमई ऋण
- कंज्यूमर ड्यूरेबल ऋण
- आवासीय ऋण
- क्रेडिट कार्ड देय
- शिक्षा ऋण
- ऑटो ऋण
- पेशेवरों का व्यक्तिगत ऋण
- कंजप्शन लोन
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क्या आपको लाभ मिलेगा?
हां, आपको इस निर्णय का लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं – यदि आपने दो करोड़ रुपये से कम का ऋण लिया है। दूसरा – यदि आपने अपना ऋण बकाया मार्च से अगस्त तक का भुगतान किया है। हालांकि, एक मांग थी कि 6 महीने की अधिस्थगन अवधि का पूरा ब्याज माफ कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने केवल उस ब्याज को माफ किया है जो ब्याज पर लगाया गया था। इसका मतलब है कि बैंक जो आपके ऋण पर अधिस्थगन अवधि में ब्याज से अधिक ब्याज की मांग कर रहे थे। उसे राहत मिली है।
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छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए भी राहत
सरकार के इस फैसले का फायदा आम लोगों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों, खासकर एमएसएमई लोन लेने वालों को मिलेगा। वास्तव में, MSMEs लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनके ऋण के ब्याज को माफ किया जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सरकार छोटे कर्जदारों का समर्थन करने की परंपरा जारी रखेगी। हालांकि, इसके लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही छोटे व्यवसायों को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं, वकील, डॉक्टर, सीए आदि जैसे पेशेवरों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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सुनवाई बार-बार टाल दी गई
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वे विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजनाओं के साथ अदालत आए। कोर्ट ने मामले को बार-बार टालने पर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही कोर्ट ने 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफाॉल्टरों को NPA घोषित नहीं करने का भी अंतरिम आदेश जारी रखने के निर्देश दिए थे. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की तीन जजों की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रही है।
ब्याज माफी सरकार वहन करेगी
वित्त मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। हलफनामे के अनुसार, 6 महीने के ऋण स्थगन समय में, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण ब्याज पर छूट दी जाएगी। केंद्र ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी की स्थिति में, सरकार को ब्याज माफी का बोझ उठाना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। इसके साथ, केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी।
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ब्याज माफी पर बदला रुख
केंद्र ने पैनल की सिफारिशों के बाद ब्याज माफ नहीं करने का रुख बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्जदारों की मदद करने का निर्देश देने के बाद पूर्व कैग राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। याद रखें कि केंद्र ने पहले अदालत में कहा था कि वह ब्याज माफ नहीं कर सकता है और यह बैंकों को प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी।
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