Budget 2024 Highlights:आम जनता के लिए क्या-क्या बदला, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Budget 2024 Highlights
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Budget 2024 Highlights:आम जनता के लिए क्या-क्या बदला, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बजट 2024 की मुख्य बातें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई 2024) को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में उन्होंने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डिवेलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर विशेष जोर दिया गया है। आज जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डांवाडोल है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। आइए जानते हैं कि इस बार के यूनियन बजट 2024 में आम जनता के लिए क्या खास है…

न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव:

    • स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।
    • पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई।
    • नए टैक्स स्लैब: 3-7 लाख रुपये की आय पर 5%, 7-10 लाख रुपये पर 10%, और 10-12 लाख रुपये पर 15% टैक्स लगेगा।
    • वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे।

स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में राहत:

कैंसर की तीन दवाओं – ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब – को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई।

    • मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया।

बच्चों के लिए NPS Vatsalya स्कीम:

    • माता-पिता अब बच्चों के लिए पैसे जमा कर सकेंगे। 18 साल के होने पर यह रेगुलर NPS अकाउंट में तब्दील हो जाएगा।

बिहार और अन्य राज्यों के लिए वित्तीय सहायता:

    • बिहार को हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का बजट।
    • आंध्र प्रदेश को बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता।

कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क में बदलाव:

    • सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6%, और प्लैटिनम पर 6.4% किया गया।

विभिन्न करों में बदलाव:

    • प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% किया गया।
    • शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगेगा।
    • स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया।
    • विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई।
    • अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना लाई जाएगी।
    • कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमश: 60 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
    • कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स।
    • सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स।
    • सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट।
    • ई-कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर एक से घटाकर 0.1% की गई।
    • विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया।
    • आयकर आकलन को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो।
    • सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी करेगी।
    • जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो सके।

राजकोषीय घाटा और अन्य घोषणाएं:

    • राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान, अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान।
    • बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई।
    • बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया।
    • कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
    • वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित।
    • बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, नेपाल के साथ मिलकर काम होगा।

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