Buying Old Car New Rule: पुरानी कार खरीदना अब महंगा, जानिए सरकार का नया नियम!

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Buying Old Car New Rule: GST काउंसिल की बैठक: पुरानी कारों की बिक्री पर अब 18% GST, जानें क्या होगा असर

Buying Old Car : राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 55वीं GST काउंसिल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पुरानी और उपयोग की गई गाड़ियों की बिक्री पर GST दर बढ़ाकर 18% करना शामिल है।

पुरानी गाड़ियों पर बढ़ा GST

देश में पुरानी और उपयोग की गई गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अब तक, इन गाड़ियों की बिक्री पर 12% GST लागू था। लेकिन काउंसिल ने इसे बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है। यह नई दर उन कंपनियों या डीलरों पर लागू होगी जो पुरानी गाड़ियों को मार्जिन के साथ बेचते हैं। हालांकि, व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं के बीच होने वाले लेन-देन पर यह दर लागू नहीं होगी; उनके लिए 12% GST ही रहेगा।

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इंजन क्षमता और लंबाई के आधार पर टैक्स

मौजूदा नियमों के अनुसार, 1200cc या उससे अधिक इंजन क्षमता और 4000mm या उससे अधिक लंबाई वाली पेट्रोल, LPG या CNG गाड़ियों पर 18% GST लगता है। इसी प्रकार, 1500cc या उससे अधिक इंजन क्षमता और 4000mm या उससे अधिक लंबाई वाली डीजल गाड़ियों पर भी 18% GST लागू है। SUVs के लिए भी यही दर है। GST काउंसिल के इस निर्णय से अब इन कैटेगरी की पुरानी गाड़ियों पर भी 18% GST लगेगा, जो बड़े वाहनों और SUVs के मौजूदा कर ढांचे के अनुरूप है।

पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर प्रभाव

नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर वर्तमान में 5% GST है, ताकि इस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री पर 18% GST लागू होगा। इससे सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में कमी आ सकती है, क्योंकि उच्च टैक्स दर के कारण उनकी कीमतें बढ़ेंगी।

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बैठक के अन्य निर्णय

GST काउंसिल की इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उदाहरण के लिए, पॉपकॉर्न पर टैक्स दर को स्पष्ट किया गया है। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लगेगा, जबकि प्री-पैक्ड और मसालेदार पॉपकॉर्न पर 12% और अनपैक्ड एवं अनलेबल्ड पॉपकॉर्न पर 5% GST लागू होगा।

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GST काउंसिल के इन निर्णयों का सीधा असर पुरानी गाड़ियों के बाजार पर पड़ेगा। खासतौर पर, व्यवसायिक डीलरों के लिए बढ़ी हुई GST दरें चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। वहीं, व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं के लिए स्थिति लगभग समान रहेगी।

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प्रमुख बिंदु:

  • पुरानी गाड़ियों पर GST दर: 12% से बढ़ाकर 18%
  • व्यवसायिक डीलरों पर प्रभाव: बढ़ी हुई दरें लागू
  • व्यक्तिगत लेन-देन: 12% GST यथावत
  • पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST: अब 18%

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