क्या ट्रैफिक पुलिस नियमों के उल्लंघन पर Driving License निलंबित कर सकती है? हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश
High Court on Driving License: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़े जाने पर क्या ट्रैफिक पुलिस आपके लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकती है। शायद आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। अब इस मुद्दे पर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है.
Calcutta High Court on Driving License: यदि आप यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए पकड़े जाते हैं तो क्या ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को निलंबित कर सकती है। शायद आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे। लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है.
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रैफिक या सिविल पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करती है, इसलिए उसे Driving License जारी करने का भी अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में पुलिस आरोपी का चालान तो काट सकती है लेकिन उसका Driving License निलंबित नहीं कर सकती.
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क्या था Driving License का मामला
हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में याचिका दायर करने वाली प्रियशा भट्टाचार्य 19 मई 2022 को साउथ सिटी मॉल से न्यू अलीपुर जा रही थीं। उसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उनकी कार को रोक लिया। भट्टाचार्य के अनुसार, वह 62.1 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चला रही थी। पुलिस ने ओवरस्पीडिंग के आरोप में उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है। कुछ दिनों बाद, उसने पुलिस को एक ई-मेल भेजकर अपना Driving License वापस करने का अनुरोध किया। इस पर पुलिस ने उल्टा ईमेल कर बताया कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
‘पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकती’
इसके बाद प्रिया ने अपने वकील फिरोज एडुल्जी और अमृता पांजा मौलिक के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में याचिका दायर की. फिरोज एडुल्जी ने मोटर वाहन अधिनियम और विभिन्न अदालतों के पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि यातायात पुलिस को नियमों के उल्लंघन के लिए Driving License को जब्त करने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए.
चूंकि यह मोटर वाहन विभाग है जो Driving License जारी करता है, उसे यह तय करना चाहिए कि लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना है या नहीं। इस मुद्दे पर कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट में दलीलें देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराया.
‘मोटर वाहन विभाग कर सकता है लाइसेंस पर फैसला’
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि चूंकि यातायात पुलिस के पास Driving License जारी करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वह इसे निलंबित या रद्द नहीं कर सकती। उसे जब्त किए गए लाइसेंस किसी भी कीमत पर मोटर वाहन विभाग को सौंपने होंगे। उसके बाद वह विभाग गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस पर फैसला करेगा।
अदालत (Calcutta High Court) ने यातायात पुलिस को वादी प्रियाशा को 2 सप्ताह के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वाहन चलाते समय अधिक जिम्मेदारी दिखाने और ऐसा कुछ नहीं करने की सलाह दी जिससे दूसरों की जान को खतरा हो।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Talkaaj
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