हेलमेट को लेकर बदल गए नियम, शर्तें तोड़ने पर होगी जेल, लगेगा 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना, जानिए नए Traffic Rules
Traffic Rules | देश में सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री होगी। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट (Helmet) की बिक्री के लिए एक नया कानून लागू किया है। यह नया कानून देश में लागू हो गया है ।
हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि देश में सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट (Helmet) की बिक्री हो रही है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट (ISI Mark Helmet) की बिक्री के लिए एक नया कानून लागू किया है।
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यह नया कानून देश में 1 जून, 2021 से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के बाद देश में उन सभी हेलमेटों की बिक्री बंद हो गई है, जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो या आईएसआई मार्क नहीं है। आसान भाषा में समझें तो घटिया क्वालिटी
लोकल हेलमेट (Local Helmet) बेचना अब अपराध माना जाएगा। वहीं, लोकल हेलमेट (Local Helmet) का उत्पादन भी अवैध हो गया है।
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नया कानून कब शुरू हुआ?
दरअसल, केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें स्थानीय या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया था. अधिसूचना में कहा गया है, “सभी दोपहिया हेलमेट BIS प्रमाणित होने चाहिए और उन पर भारतीय मानक (ISI) का निशान होना चाहिए।” इसमें कहा गया है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर एक जून 2021 से मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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1 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
नया नियम केवल हेलमेट यूजर्स तक ही सीमित नहीं है। बल्कि 1 जून से गैर-ISI हेलमेट बनाने, बेचने, स्टोर करने या आयात करने पर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ एक साल की कैद का प्रावधान है।
क्यों लाया जा रहा है नया नियम?
इस नए नियम को लागू करने का मकसद सड़क किनारे मिलने वाले स्थानीय और घटिया किस्म के हेलमेट (बिना ISI मार्क) की बिक्री को रोकना है. दरअसल, स्थानीय हेलमेट सड़क दुर्घटना के दौरान वाहन मालिक के सिर को किसी भी तरफ से नहीं बचा सकते।
नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –
यातायात के नियम का उल्लंघन |
पुराना चालान / जुर्माना |
नया चालान / जुर्माना |
सामान्य |
100 रूपये |
500 रूपये |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम |
100 रूपये |
500 रूपये |
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना |
500 रूपये |
2,000 रूपये |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना |
500 रूपये |
10,000 रूपये |
सामान्य से अधिक वाहन पर |
कुछ नहीं |
5,000 रूपये |
अधिक गति होने पर |
400 रूपये |
1,000 रूपये |
खतरनाक ड्राइविंग होने पर |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये तक |
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर |
2,000 रूपये |
10,000 रूपये |
तेजी / रेसिंग करने पर |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर |
5,000 रूपये तक |
10,000 रूपये तक |
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) |
कुछ नहीं |
25,000 से 1 लाख रूपये तक |
ओवरलोडिंग होने पर |
2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये |
20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये |
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
सीट बेल्ट न लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये |
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर |
100 रूपये |
2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये |
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर |
1,000 रूपये |
2,000 रूपये |
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर |
कुछ नहीं |
1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा. 2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये. 3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. 4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. |
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर |
कुछ नहीं |
ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध |
कुछ नहीं |
संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना |
Editor by PPsingh
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Posted by Talkaaj
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