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फसल सुरक्षा : खेत की तार फेंसिंग पर 50 से 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

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फसल सुरक्षा : खेत की तार फेंसिंग पर 50 से 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

वायर फेंसिंग सब्सिडी: योजना में आवेदन कैसे करें और क्या लाभ होंगे किसान बड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन खेत की सुरक्षा पर ध्यान न देने के कारण हर साल आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को खेत में तार की बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया है.

अब प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग द्वारा खेतों की चेन फेंसिंग के लिए अनुदान दिया जाएगा। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को खेतों की चेन फेंसिंग या वायर फेंसिंग के लिए 50 से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें ग्वालियर से मुरार का चुनाव भी हुआ. अगर इस योजना का परिणाम अच्छा रहा तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

फिलहाल इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पर अगले 2 महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वायर फेंसिंग पर सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है. इस योजना को भी मंजूरी मिल गई है।

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राजस्थान में तारबंदी लगाने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है

राजस्थान राज्य में भी किसानों को तार की बाड़ लगाने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना 2018 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना बटाईदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कुल खर्च का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में देती है। लेकिन इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को अधिकतम 40,000 रुपये की ही सहायता देती है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तार और खंभे दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ताकि वे अपनी फसलों को जंगली जानवरों और देशी घरेलू जानवरों से बचा सकें।

चेन फेंसिंग या वायरिंग योजना का उद्देश्य क्या है

चेन फेंसिंग यानी तारबंदी योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों में फसलों की सुरक्षा करना है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 8 करोड़ 49 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का भी लक्ष्य रखा है. इसके लिए कम से कम 3 लाख 96 हजार रुपये तक की राशि मिलेगी। योजना के तहत किसानों को 400 मीटर तक बाड़ लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

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चेन फेंसिंग या तारबंदी योजना से किसानों को क्या लाभ हैं?

  • इस योजना की मदद से किसान अपने खेतों में बाड़ बनाकर या तार-तार होने की बात कहकर अपने खेतों को बचा सकते हैं।
  • तारबंदी योजना के तहत वायरिंग की लागत का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत का योगदान किसान द्वारा किया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से अधिकतम 40,000 रुपये तक खर्च किए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसान ही लाभान्वित होंगे।
  • राजस्थान तारबंदी योजना के तहत अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
  • इससे आवारा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा।
  • इसके लिए कम से कम 3 लाख 96 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

चेन फेंसिंग योजना के लिए पात्रता क्या है

जो किसान आवेदन करना चाहता है वह राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के लाभ के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। योजना के लिए आपको राज्य सरकार की ओर से कम से कम 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। यदि किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही जमीन पर राशि प्राप्त हो चुकी है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। 40,000 रुपये तक की सहायता पाने के लिए आपको पहले अपने पैसे का 50 प्रतिशत निवेश करना होगा।

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तारबंदी योजना के तहत आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज देने होंगे

राजस्थान में तारबंदी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को आवेदन करते समय फॉर्म के साथ इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार हैं-

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • जमीन की जमाबंदी (कम से कम 6 महीने पुरानी) और एक हलफनामा

तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें

तारबंदी योजना राजस्थान के तहत राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो राजस्थान तारबंदी योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कृषि विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको वहां से Tarbandi Yojana Application Form PDF डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि को भरना होगा। सभी जानकारी को ठीक से भरने के बाद आपको अपने आवेदन के साथ अपने सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। फॉर्म करें और इसे अपने नजदीकी कृषि विभाग में जमा करें।

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