Driving License Transfer: ड्राइविंग लाइसेंस एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना है? तो जानें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड

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Driving License Transfer: ड्राइविंग लाइसेंस एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना है? तो जानें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड | Driving license transfer complete guide in Hindi

अगर आप Driving license को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पूरी गाइड पढ़ें, जिसकी मदद से आप यह काम बिना किसी झंझट के कर सकेंगे।

Driving license transfer complete guide in Hindi:- भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर कुछ चरणों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

विशिष्ट राज्य और स्थानांतरित किए जा रहे ड्राइवर के लाइसेंस के प्रकार (जैसे, निजी वाहन, वाणिज्यिक वाहन, आदि) के आधार पर सटीक प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है। इसमें शामिल चरणों का एक सामान्य अवलोकन यहां दिया गया है:

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Step 1: मूल राज्य से Obtain No Objection Certificate (NOC) प्राप्त करें: आपको Regional Transport Office (RTO) या मूल राज्य से Obtain No Objection Certificate (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था। इस सर्टिफिकेट में कहा गया है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Step 2: आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें: इस चरण में आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे।

  • ड्राइविंग लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र, जो आम तौर पर गंतव्य राज्य में RTO की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
  • मूल राज्य द्वारा जारी मूल ड्राइविंग लाइसेंस।
  • वैध पता प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या उपयोगिता बिल।
  • वैध आयु प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट।
  • मूल राज्य से प्राप्त एनओसी की प्रति।
  • चार से छह पासपोर्ट साइज फोटो।
  • गंतव्य राज्य में आरटीओ द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

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Step 3: उस राज्य में आरटीओ पर जाएं जहां आप ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर ( Driving license transfer ) करवा रहे हैं और आरटीओ को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

Step 4: लागू शुल्क का भुगतान करें: आरटीओ की शुल्क संरचना के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करें। स्थानांतरित किए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार के आधार पर शुल्क भिन्न हो सकते हैं।

Step 5: ड्राइविंग टेस्ट लें (यदि आवश्यक हो): कुछ मामलों में, उस राज्य का आरटीओ जहां आप ड्राइविंग लाइसेंस स्थानांतरित कर रहे हैं, आपको लाइसेंस स्थानांतरित करने से पहले अपने ड्राइविंग कौशल का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता है, तो स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको इसे पास करना होगा।

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Step 6: स्थानांतरित ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें: यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और सभी आवश्यक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो आप उस राज्य के आरटीओ से अपना Driving license प्राप्त कर लेंगे। स्थानांतरित लाइसेंस में आपके मूल लाइसेंस के समान लाइसेंस संख्या होगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की विशिष्ट प्रक्रिया और आवश्यकताएं राज्य और स्थानांतरित किए जा रहे लाइसेंस के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि राज्य के आरटीओ (RTO) की वेबसाइट देखें जहां लाइसेंस स्थानांतरित किया जा रहा है या अपडेट और सटीक जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करें।

ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

डीएल ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और संबंधित आरटीओ चुनते हुए डीएल ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्लीट करना होगा। एप्लिकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जो भी मान्य फीस है उसकी पेमेंट करना होगा। ये फीस ड्राइविंग लाइसेंस के टाइप पर निर्भर करेगी। यदि ड्राइविंग टेस्ट जरूरी हो तो वहां ड्राइविंग के लिए टेस्ट देना होगा। कभी-कभी डेस्टिनेशन राज्य ड्राइविंग टेस्ट की मांग कर सकता है।

एप्लिकेशन अप्रूव हो जाने के बाद ट्रांसफर हुआ ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस लाइसेंस पर भी पुराना लाइसेंस नंबर ही मिलेगा। हालांकि, राज्य दर राज्य ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर की प्रोसेस अलग-अलग है। इसलिए संबंधित आरटीओ से इसकी जानकारी जांच लेना जरूरी है।

Posted by TalkAaj.com

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