बिजली (Electricity) कटी तो बिजली कंपनी देगी हर्जाना! जानिए क्या है सरकार का प्लान 

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बिजली (Electricity) कटी तो बिजली कंपनी देगी हर्जाना! जानिए क्या है सरकार का प्लान 

Electricity Amendment Bill 2021:यह विधेयक मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल के पास होने से देश के बिजली (Electricity) उपभोक्ताओं को नई ताकत मिलेगी साथ ही कई कंपनियां बिजली वितरण के कारोबार में उतरेंगी, जिससे लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी.

यदि आप Electricity सेवाएं प्रदान करने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपको पुरानी कंपनी छोड़ने और बिजली (Electricity) आपूर्ति के लिए अपनी पसंद की दूसरी बिजली कंपनी चुनने का अधिकार होगा। यह उसी तरह काम करेगा जैसे अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश हैं, तो आप दूसरी टेलीकॉम कंपनी को पोर्ट कर देते हैं।

मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है बिल

बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2021 पेश कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह बिजली (Electricity) वितरण के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार होगा, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी ताकत मिलेगी। जनवरी में कैबिनेट की मंजूरी के लिए बिजली संशोधन विधेयक 2021 का प्रस्ताव जारी किया गया था।

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बिजली मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि Electricity उत्पादन की तरह हमने इसके वितरण को भी लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है. इसको लेकर कैबिनेट नोट जारी किया गया था, जिसे सभी मंत्रालयों ने मंजूरी दे दी है, लेकिन कानून मंत्रालय का एक-दो सवाल है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसे संसद के अगले सत्र में पेश कर इसे पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है।

ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स का विकल्प होगा

इस बिल के आने के बाद निजी कंपनियों के लिए बिजली (Electricity) वितरण के क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी, इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इससे बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए कई सेवा प्रदाता होंगे। वर्तमान में बिजली वितरण क्षेत्र में कुछ ही सरकारी और निजी कंपनियों का दबदबा है।

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एक ही क्षेत्र में कई बिजली वितरण कंपनियां होंगी

बिजली उपभोक्ताओं के पास अपने क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली इन कंपनियों में से किसी एक को चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तावित बिल के आने के बाद मौजूदा वितरण कंपनियां अपनी सेवाएं देती रहेंगी, लेकिन अन्य बिजली (Electricity) वितरण कंपनियां भी उसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का कारोबार कर सकेंगी। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास कई बिजली कंपनियों में से चुनने का विकल्प होगा।

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बिजली कटी तो देना होगा हर्जाना

इस बिल में उपभोक्ताओं को और ताकतवर बनाया गया है, अगर कोई कंपनी बिना बताए बिजली काटती है तो उसे उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा. बिजली कंपनी को बिजली काटने से पहले उपभोक्ता को इसकी सूचना देनी होगी। निर्धारित समय सीमा से अधिक बिजली कटौती होने पर भी मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

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