Friday, December 5, 2025

EPFO: आधार-UAN लिंकिंग अब हुई आसान! जाने नया तरीका!

by TALKAAJ
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PF अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर: EPFO ने आधार-UAN लिंकिंग प्रोसेस आसान की

EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने PF अकाउंट होल्डर्स के लिए UAN (Universal Account Number) को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा आसान कर दी है। अब कर्मचारियों को अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट या KYC (Know Your Customer) करवाने के लिए बार-बार कागज़ी कार्रवाई करने या EPFO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्रोसेस से सीधे UAN को आधार से लिंक करके पूरा किया जा सकता है, जिससे PF से जुड़ी सभी ज़रूरी सुविधाएं तुरंत शुरू हो जाएंगी। इस नई सुविधा से समय की बचत होगी और काम भी तेज़ी से होगा।

KYC के लिए अब EPFO की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं

13 अगस्त 2025 से EPFO ने एक नया और महत्त्वपूर्ण नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, अगर आपकी UAN प्रोफ़ाइल में दर्ज नाम, डेट ऑफ़ बर्थ (Date of Birth), और जेंडर आधार कार्ड की जानकारी से मिलते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए KYC पोर्टल से आधार को सीधे लिंक कर सकते हैं। इस सुविधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें EPFO की तरफ़ से अलग से मंज़ूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब आपका काम काफ़ी फ़ास्ट और बिना किसी देरी के हो जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है जो PF होल्डर्स को बहुत मदद करेगा।

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नाम अलग होने पर क्या करें: जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म

अगर आपकी जानकारी, यानी नाम, डेट ऑफ़ बर्थ, या जेंडर में आधार और UAN के बीच कोई फ़र्क है, तो एम्प्लॉयर ऑनलाइन जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म भरकर बदलाव की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर ग़लती से कोई ग़लत आधार नंबर लिंक हो गया है, तो सही आधार को जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। अब पहले जैसी लंबी और कई स्तर की मंज़ूरी की प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिससे काम और भी आसान हो गया है। यह नया तरीका PF अकाउंट होल्डर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है।

कंपनी बंद होने पर क्या है तरीका?

जिन कर्मचारियों का एम्प्लॉयर अब उपलब्ध नहीं है, या जिनकी कंपनी बंद हो गई है, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे कर्मचारी EPFO के रीजनल ऑफिस के PRO (Public Relations Officer) काउंटर पर जाकर फिजिकल जॉइंट डिक्लरेशन (JD) फॉर्म जमा कर सकते हैं। फ़ॉर्म जमा करने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, PRO ऑफिस में ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल देता है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो गई है, उन्हें भी अपनी प्रोफ़ाइल या KYC अपडेट करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

UMANG App से भी UAN को आधार से लिंक करें

UAN को आधार से लिंक करने के लिए UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) App भी सबसे आसान और सुविधाजनक तरीक़ा है। UMANG App पर जाकर आप बस अपना UAN नंबर डालें, OTP (One-Time Password) से वेरिफिकेशन करें, फिर अपनी आधार की डिटेल्स भरें और फ़ाइनल OTP को वेरीफ़ाई कर लें। यह पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ़्री है और इसे कहीं से भी, कभी भी किया जा सकता है। यह एक तेज़ी से काम करने वाला और भरोसेमंद तरीक़ा है।

PF से निकासी की लिमिट बढ़ी

अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या ज़रूरत के समय 72 घंटों में ₹5 लाख तक निकाले जा सकते हैं। पहले यह लिमिट ₹1 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। यह PF होल्डर्स के लिए एक और बड़ी राहत की खबर है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. UAN को आधार से लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

A: UAN को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य है ताकि आप PF से जुड़ी सभी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके बिना, आप PF बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे, क्लेम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और PF निकासी भी नहीं कर पाएंगे।

Q2. अगर UAN और आधार में कोई डिटेल अलग हो तो क्या करें?

A: अगर दोनों में कोई डिटेल अलग है, तो आप अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से ऑनलाइन जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस फ़ॉर्म के ज़रिए आप नाम, डेट ऑफ़ बर्थ, और जेंडर जैसी डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं।

Q3. क्या मैं ख़ुद से UAN-आधार लिंक कर सकता हूँ?

A: हाँ, आप ख़ुद से UMANG App का इस्तेमाल करके UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UAN और आधार नंबर की ज़रूरत होगी, और दोनों से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।

Q4. कंपनी बंद हो गई हो तो मैं अपनी PF डिटेल्स कैसे अपडेट करूँ?

A: अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, तो आप EPFO के नज़दीकी रीजनल ऑफिस में PRO काउंटर पर जाकर फिजिकल जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहां से आपकी रिक्वेस्ट आगे भेजी जाएगी।

Q5. PF निकालने की नई लिमिट क्या है?

A: PF से इमरजेंसी में निकासी की लिमिट अब ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। यह पैसा आप 72 घंटों के भीतर निकाल सकते हैं।

Q6. क्या यह नया नियम सभी PF अकाउंट होल्डर्स पर लागू होगा?

A: हाँ, यह नया नियम सभी PF अकाउंट होल्डर्स पर लागू होगा। यह ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी डिटेल्स में कुछ गड़बड़ियाँ हैं।

Q7.EPFO ने UAN-आधार लिंकिंग कैसे आसान की है?

A:  EPFO ने अब जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म और KYC पोर्टल के ज़रिए UAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बार-बार EPFO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है।

Q8.अगर UAN और आधार में नाम अलग हो तो क्या करें?

A:  अगर UAN और आधार में नाम या कोई और डिटेल अलग है, तो आप अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए ऑनलाइन जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म भरकर सुधार कर सकते हैं।

Q9.क्या अब PF निकालने की लिमिट बढ़ गई है?

A:  जी हाँ, अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या ज़रूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाले जा सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट ₹1 लाख थी।

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