Fraud call की टेंशन होगी खत्म, किसी का भी कॉल आएगा तो उसका रियल नाम दिखेगा! मोदी सरकार Telecommunication Bill लेकर आई
क्या व्हाट्सएप कॉल ( WhatsApp Call ) की कीमत चुकानी पड़ेगी? इंस्टाग्राम ( instagram ) से वीडियो कॉल करने पर क्या आपकी जेब हल्की होगी? जूम कॉल ( Zoom Call ), फेस टाइम ( Face Time ), गूगल मीट ( Google meet ) से इंटरनेट कॉलिंग ( internet calling ) के दिन गए। बंद होने जा रहे हैं OTT apps?
हमें पूरी उम्मीद है कि चौक चौराहे से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस के वातानुकूलित कमरे में आपने सरकार के नए टेलीकॉम बिल (Indian Telecommunication Bill 2022) पर चर्चा कर ली होगी. लेकिन जवाब नहीं मिला होगा. उलटे दिमाग का दही अलग हो गया होगा. कई सारे सवाल आपके दिमाग में कौंध रहे होंगे. आखिर ऐसा क्या है इस बिल में, जो इसकी चर्चा चटकारे लेकर हो रही है? सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं.
क्या है टेलीकॉम बिल 2022 (Telecommunication Bill 2022)
सरकार एक नया विधेयक लेकर आ रही है, Indian Telecommunication Bill 2022, जिसका मसौदा पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इस विधेयक पर उद्योग जगत और विशेषज्ञों से भी 20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। फिलहाल केवल ड्राफ्ट की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में सुझाव और शिकायतें मिलने के बाद इसका अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा गठित कमेटी इसे मंजूरी देगी और फिर इस बिल को संसद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद फ्रॉड को कम करना और यूजर्स को ज्यादा पावर देना है. अब समझिए क्या है इस बिल में?
Protection of users is major aim of the bill. KYC and identification of users will ensure protection of users. @PIB_India @AshwiniVaishnaw @devusinh pic.twitter.com/ZOhEX34eYq
— DoT India (@DoT_India) September 23, 2022
अब कुछ नहीं छिपेगा
नए बिल की सबसे खास बात ये कह सकते हैं. आपको यह जानने का अधिकार होगा कि कौन आपको कॉल या एसएमएस कर रहा है। मतलब जैसे ही आपको कॉल आएगी, स्क्रीन पर सामने वाले का नाम लिखा होगा। आगे आपकी मर्जी है कि फोन उठाया जाए या नहीं। अच्छी बात यह है कि सामान्य नंबरों से आने वाली कॉल के साथ-साथ व्हाट्सएप जैसे इंटरनेट कॉल के लिए भी ऐसा करना जरूरी होगा।
आप कहेंगे कि अब क्या करना मुश्किल है। एक ऐप में रखो और सब कुछ जाना जाता है। हकीकत इससे अलग है। ऐप पर नाम एडिट करने का विकल्प है। स्क्रीन पर कोई भी नाम दिखाना संभव है। जानने का अधिकार सीधे KYC (Know Your Customer) से जुड़ा होगा। आप कहोगे तो स्क्रीन पर जिस नंबर के नाम से नंबर आएगा वही दिखाई देगा।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केवाईसी के लिए वही नाम देना होगा, जो ओरिजिनल हो और कनेक्शन भी उसी नाम से लेना होगा. जो कोई भी अपराध करता है, उस पर पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एपल एक ऐसी कंपनी है जो अपने फोन एप का एक्सेस किसी को नहीं देती है, जिससे कॉलर रिकग्निशन एप किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में नया बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है।
Union Minister of Communications @AshwiniVaishnaw is briefing the media regarding draft Telecommunication Bill 2022. pic.twitter.com/ZVKHxWokDW
— Prasar Bharati News Services & Digital Platform (@PBNS_India) September 23, 2022
DND सच में डिस्टर्ब नहीं करेगा
DND बोले तो Do not disturb. फीचर तो पहले से ही है, लेकिन यह कितना काम करता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से कर्जदाताओं और ऐसी संपत्तियों में निवेश करने वाले निवेशकों की कॉल कहां रुकी हैं। नए बिल में इस संबंध में विशेष व्यवस्था की गई है। अगर आपने इस फीचर को एक्टिवेट किया है, तो अब मार्केटिंग कॉल और मैसेज सीधे डीएनडी में जाएंगे। यानी आपकी मर्जी के बिना कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा।
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Internet कॉल का पैसा लगेगा
यह बात कहां से आई? दरअसल, Indian Telecommunication Bill 2022 के मसौदे के अनुसार, व्हाट्सएप, जूम, टेलीग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म, जो वाईफाई कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, को भारत में काम करने के लिए दूरसंचार कंपनियों की तरह लाइसेंस प्राप्त करना होगा। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिन नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह ऐप्स को भी इन नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल इंटरनेट कॉलिंग फ्री है। मतलब आप किसी ऐप पर कॉल करने के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं। केवल डेटा रिचार्ज के लिए पैसे लिए जाते हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाते हैं।
अब अगर यह बिल पास हो जाता है और लाइसेंस लेने की बात प्रभावी हो जाती है तो हो सकता है कि यूजर्स को ऐप्स के लिए इंटरनेट फीस के साथ पेमेंट भी करना पड़े। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नया कानून नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे ओटीटी ऐप्स पर भी लागू होगा। यानी सरकार उनसे उनके ग्राहकों का डेटा मांग सकती है.
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टावर की पावर ऑफ अटार्नी नहीं बनेगी
इस नियम से टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिलेगी। अब तक ऐसा होता है कि किसी की जमीन या घर पर टावर लग जाता है और जो उसने उसे बेचा है, तो नया मालिक टावर को अपना कहने लगता है। परिणाम सभी कानूनी परेशानी थी। ऐसे हजारों मामले अभी भी लंबित हैं। नया बिल इस पर विराम लगाएगा। कहने का मतलब है भाई, तुम जमीन या घर बेच दो। टावर टेलीकॉम कंपनी का है और रहेगा।
Spectrum is the basic raw material of Telecom services. If we have to make India a very important power in Telecom technology then we need to have a framework which allow efficient and very effective use of Spectrum
– Union Minister @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/Fro3rbuzgN
— PIB India (@PIB_India) September 23, 2022
ये मोटी बातें हुईं। इसके अलावा दिवालिया होने की स्थिति में सरकार को स्पेक्ट्रम लौटाने, विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने की भी बात कही गई है। सरकार ने कहा कि विलय और अधिग्रहण के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। बस नियमों और विनियमों का पालन करना है। नए बिल में दूरदराज के गांवों में सेवा के लिए USOF यानी यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेटरी फंड का भी जिक्र किया गया है। इसका नाम बदलकर टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड (TDF) करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, बिल में कई चीजें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं जैसे कि वास्तव में ओटीटी का क्या मतलब होता है। खैर, हम अक्टूबर के बाद उन पर चर्चा करेंगे।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Talkaaj.com
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