Facebook-Twitter से लेकर Netflix-Amazon Whatsapp तक, सभी के लिए नियम सख्त हो गए हैं, 24 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक पोस्ट
New Social Media Guidelines: नए बदलाव व्हाट्सएप (Whatsapp) जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End to End Encryption) प्रदान करने वाले अनुप्रयोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। नए नियमों के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म को कानून और व्यवस्था की स्थिति में पहली बार सामग्री पोस्ट या साझा करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी पड़ सकती है।
सरकार और ट्विटर (Twitter) के बीच विवाद जारी है। इस बीच, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाल के कुछ मामलों को देखते हुए, सरकार ने दिशानिर्देशों को और सख्त बनाने का फैसला किया था। खास बात यह है कि नए नियमों के तहत सरकार पहली बार प्लेटफॉर्म से पोस्टर की जानकारी मांग सकती है।
ऐसी स्थिति में, नए परिवर्तन उन अनुप्रयोगों को बहुत प्रभावित करेंगे जो व्हाट्सएप जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं नए नियमों के बाद कैसे काम करेगा सोशल मीडिया …
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- नए नियमों के तहत, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया (Social media) प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से अदालत या सरकारी एजेंसी से आदेश मिलने के बाद 36 घंटों के भीतर सामग्री को हटाना होगा। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि पहले यह सीमा 72 घंटे थी। हाल ही में, सरकार ने ट्विटर के माध्यम से किसान आंदोलन में हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैंडल पर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, ट्विटर (Twitter) ने आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया।
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- नए नियमों के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म को कानून और व्यवस्था की स्थिति में पहली बार सामग्री पोस्ट या साझा करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी पड़ सकती है। नए नियमों में कहा गया है कि सरकार से आदेश प्राप्त करने के बाद, कंपनी को अनिवार्य रूप से पहली बार सामग्री पोस्ट या शेयर का पता लगाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर पहली बार कंटेंट शेयर करने वाला व्यक्ति भारत से बाहर है, तो जो कंटेंट पहली बार देश में शेयर किया गया था, उसे पहला ओरिजनल माना जाएगा।
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- प्लेटफार्मों को एक जांच में 72 घंटों में सरकारी अनुरोधों का जवाब देना होगा। इसके अलावा, सामग्री को हटाने के लिए प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ताओं की मांग पर काम करना होगा। इसके अलावा, प्लेटफार्मों को शिकायतों के लिए मंच तैयार करना होगा।
- विशेष सोशल मीडिया (Social media) मध्यस्थों को भारत में एक भारतीय मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का पालन किया जाता है। साथ ही, एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी एजेंसियां किसी भी समय संपर्क कर सकें।
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- सरकार सोशल मीडिया (Social media) से जुड़ी शिकायतों पर भी सख्त रवैया अपनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि कितनी शिकायतें ली गई हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने सरकार को इसकी सूचना देनी होगी।