FSSAI का आदेश, Food कारोबारियों को 1 अक्टूबर से ये बदलाव करना होगा जरूरी
उपभोक्ता FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी विशेष Food व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए इस साल 1 अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है।
चूंकि विशिष्ट जानकारी के अभाव में शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो एफएसएसएआई (FSSAI) नंबर का उपयोग करके किसी विशेष Food व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
FSSAI के आदेश में कहा गया है, “लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और 2 अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।”
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FSSAI नंबर का उल्लेख करके जागरूकता में सुधार करें
नियामक ने कहा कि एफएसएसएआई (FSSAI) नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा। इसने कहा कि यदि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह Food व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या गैर-पंजीकरण / लाइसेंस का संकेत देगा।
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वर्तमान में, पैकेज्ड फूड लेबल पर FSSAI नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्तरां, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है।
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