PM Kisan Maandhan Yojana से पाएं 36,000 पेंशन! ऐसे करें आवेदन

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PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को बुढ़ापे में हर साल 36,000 रुपये की पेंशन — जानिए पूरी जानकारी

Table of Contents

योजना की मुख्य बातें

  • ✅ 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने ₹3,000 यानी सालाना ₹36,000 पेंशन

  • ✅ 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान कर सकते हैं आवेदन

  • ✅ मासिक योगदान ₹55 से ₹200 के बीच, उम्र के अनुसार

  • ✅ केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए

  • ✅ ऑटो-डेबिट से खाते से योगदान काटा जाता है

  • ✅ आवेदन CSC सेंटर या योजना पोर्टल से संभव

पीएम किसान मानधन योजना क्या है? – What is PM Kisan Maandhan Yojana? 

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां किसानों की मेहनत से करोड़ों लोगों की थाली भरती है, वही किसान अक्सर अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। इसी सामाजिक-संवेदनशील विषय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ‘पीएम किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है

यह एक सरकारी पेंशन योजना है, जो खासतौर पर उन किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।

👉 उद्देश्य है — बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता देना।

योजना से कितना लाभ मिलेगा?

इस योजना के तहत जो भी पात्र किसान योजना से जुड़ते हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने ₹3,000 की निश्चित पेंशन मिलती है। यानी सालाना ₹36,000 की आर्थिक सहायता।

यह राशि उन्हें जीवनभर मिलती रहेगी, जब तक वे जीवित हैं।

 क्या यह पेंशन आजीवन मिलती है?

जी हाँ। एक बार किसान 60 साल की उम्र पार कर लेता है, तब से लेकर जीवन के अंतिम समय तक हर महीने ₹3,000 की पेंशन उनके खाते में जमा होती है। यह पेंशन एक सुरक्षित और गारंटीड सरकारी सहायता है, जो उन्हें हर महीने बिना किसी रुकावट के मिलती है।

कैसे करें इस योजना में आवेदन?

किसान इस योजना में सरल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

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आवेदन प्रक्रिया:

  1. निकटतम CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं।

  2. अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज और मोबाइल नंबर अवश्य रखें।

  3. CSC ऑपरेटर आपकी उम्र और दस्तावेज़ सत्यापित करेगा।

  4. उम्र के अनुसार मासिक अंशदान की राशि तय की जाएगी।

  5. यह राशि ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए किसान के बैंक खाते से हर महीने कटेगी।

  6. प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान को पेंशन खाता संख्या और पंजीकरण रसीद दी जाएगी।

🔁 किसान योजना पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पेंशन स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं।

किस उम्र में कितना निवेश करना होगा?

इस योजना में किसान की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान की राशि तय होती है। उदाहरण के लिए:

उम्र (वर्ष) मासिक अंशदान (₹)
18 ₹55
20 ₹76
25 ₹116
30 ₹166
35 ₹226
40 ₹240

👉 यह राशि 60 साल की उम्र तक हर महीने जमा करनी होती है। इसके बाद सरकार जीवनभर पेंशन देती है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

पात्रता की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

  • आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए।

  • केवल लघु और सीमांत किसान ही इस योजना के लिए योग्य हैं।

  • किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए।

  • आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • आवेदक EPFO, ESIC या NPS से पहले से पेंशन योजना में न हो।

  • किसान इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

योजना में आवेदन के समय नीचे दिए गए दस्तावेज जरूरी होते हैं:

  • ✅ आधार कार्ड

  • ✅ बैंक खाता पासबुक (IFSC कोड सहित)

  • ✅ जमीन की खतौनी या रेवेन्यू रिकॉर्ड

  • ✅ मोबाइल नंबर

  • ✅ पासपोर्ट साइज फोटो

योजना से जुड़ी कुछ विशेष बातें

  • पति-पत्नी दोनों योजना में अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं और दोनों को ₹3,000-₹3,000 यानी कुल ₹6,000 मासिक पेंशन मिल सकती है।

  • पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी/पति को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है।

  • यदि कोई किसान 60 साल की उम्र से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो अब तक जमा राशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है।

  • सरकार की ओर से LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) को इस योजना का संचालन सौंपा गया है।

भारत के किसानों के लिए स्थानिक महत्त्व

भारत के कई राज्यों — जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ — में इस योजना के तहत लाखों किसानों ने पंजीकरण कराया है। इन क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता अधिक है, इसलिए यह योजना वहाँ के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है।

पीएम किसान मानधन योजना क्यों है जरूरी?

आज भी भारत में लाखों किसान ऐसे हैं जो जीवनभर खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई स्थायी आमदनी का स्रोत नहीं होता। ऐसे में यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है।

🙏 “बुढ़ापे में सरकार का सहारा एक सच्ची सामाजिक सुरक्षा की मिसाल है।”

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या मैं पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने पर भी मानधन योजना का लाभ ले सकता हूँ?

हाँ, आप दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ ले सकते हैं। दोनों योजनाएं स्वतंत्र हैं।

2. पेंशन मिलने की शुरुआत कब से होती है?

जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसके बाद अगली माह से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

3. अगर बीच में योगदान बंद हो जाए तो क्या होगा?

अगर कुछ समय के लिए योगदान बंद हो जाता है, तो किसान दोबारा शुरू कर सकता है। लंबी अवधि तक नहीं देने पर योजना से बाहर समझा जाएगा।

4. इस योजना में रजिस्ट्रेशन कहां से करें?

आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर या योजना की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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