खुशखबरी: EPFO खाताधारकों के लिए एक बड़ी बात, नौकरी छोड़ने के बाद, उन्हें पुरानी कंपनी में नहीं करनी पडे़गी मिन्नत
न्यूज़ डेस्क: यदि आपने हाल ही में अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है और एक नई नौकरी में शामिल हो गए हैं, लेकिन आपकी पुरानी कंपनी आपके पीएफ (PF) खाते की जानकारी को अपडेट नहीं कर रही है, तो यह खबर आपके लिए है। ईपीएफओ ने अब खाताधारक को इस जानकारी को अपडेट करने का अधिकार दिया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारकों की बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है। अब, खाताधारक स्वयं कार्य बदलने पर ऑनलाइन से बाहर निकलने की तिथि को अपडेट कर सकेगा। पहले कंपनी के पास सूचना को अपडेट करने का अधिकार था और इससे खाताधारक पीएफ खाते को अपडेट करने के लिए बहुत परेशान थे।
ये भी पढ़े:-PM Kisan Samman Scheme का लाभ, अब केवल उन किसानों को जिनके नाम पर खेत है, शर्तों को जानें
कर्मचारियों को दिक्कत होती थी
किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा पीएफ (PF) के रूप में काटा जाता है। यह पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किया जाता है। जब तक कर्मचारी एक ही कंपनी में काम करता है, तब तक इसमें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब कर्मचारी नौकरी छोड़ कर दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो ज्यादातर मामलों में कर्मचारी पुरानी कंपनी की जानकारी को अपडेट करने में मदद नहीं करता है। कर्मचारियों की इस समस्या का समाधान अब मोदी सरकार ने किया है। तारीख से बाहर निकलने का अधिकार अब केवल खाताधारक को दिया गया है।
Date of Exit कैसे अपडेट करें
पीएफ खाताधारक पहले यूएएन और पासवर्ड देकर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करें। सफल लॉगिन पर, मैनेज पर जाएं और मार्क एग्जिट पर क्लिक करें। इसके बाद सेलेक्ट एप्लिकेशन में से पीएफ (PF) अकाउंट नंबर चुनें। अब डेट ऑफ एग्जिट और रीजन ऑफ एग्जिट पर क्लिक करें। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालें। अब चेक बॉक्स को चुनें। इसके बाद, अपडेट पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद, आपके बाहर निकलने की तारीख अपडेट हो जाएगी।
ये भी पढ़े:- Big News : ये महत्वपूर्ण कार्य को 31 मार्च से पहले निपटा लें, अन्यथा परेशान होना पड़ सकता है
Date of Exit को अपडेट करने से क्या फायदा होगा
ईपीएफओ (EPFO) के अनुसार, यदि आपके बाहर निकलने की तारीख अपडेट नहीं है, तो आप अपने ईपीएफ खाते से पैसे नहीं निकाल सकते हैं और न ही पिछली कंपनी से खाते को नए में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन अब ईपीएफओ ने एग्जिट की तारीख का अधिकार दे दिया है। केवल कर्मचारियों के लिए। इससे कर्मचारियों की काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
ये भी पढ़े:-उन लोगों को राहत जो बार-बार घर बदलते हैं! Aadhaar में पते को बिना किसी दस्तावेज के अपडेट कर सकेंगे
Posted by Talk Aaj.com
NO: 1 हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Talkaaj.com (बात आज की)
अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Like और share जरूर करें ।
इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…