Friday, March 29, 2024
Home देश नई Car-Bike खरीदारों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होगी रि-कॉल प्रणाली, ऐसे होगा फायदा

नई Car-Bike खरीदारों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होगी रि-कॉल प्रणाली, ऐसे होगा फायदा

by TalkAaj
A+A-
Reset
Car-Bike
Rate this post

नई Car-Bike खरीदारों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होगी रि-कॉल प्रणाली, ऐसे होगा फायदा

न्यूज़ डेस्क:- नई कार-मोटरसाइकिल खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। अगर उनकी कार के पुर्ज़ों में कोई निर्माण दोष है तो सरकार के कॉल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। निर्माता इसे बिना किसी शुल्क के तय करेगा या नियम के अनुसार उपभोक्ता को नई कार दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को डीलर-वर्कशॉप के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल, पार्ट्स, कंपोनेंट्स आदि शामिल हैं। यह सुविधा उन कारों पर भी उपलब्ध होगी जो सात साल पुरानी हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, 1 अप्रैल से देश में खराब हो चुके दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेना या उन्हें ठीक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वाहन में किस प्रकार की त्रुटि है। उपभोक्ता को नए वाहनों या मरम्मत के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन पुनः-कॉल नामक एक पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

ये भी पढ़े:- काम की खबर: 31 मार्च तक Aadhaar-PAN लिंक कराने के साथ ये 9 काम और करें, बड़े फायदे में रहेंगे

मंत्रालय शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा। व्हीकल रिकॉल नियम टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स पर लागू होगा। विशेष बात यह है कि वाहन के भागों, घटकों, रेट्रोफिटिंग आदि को शामिल किया गया है।

इसमें वाहन निर्माता यह ढोंग नहीं कर सकेगा कि वह हिस्सा दूसरी कंपनी का है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सभी प्रकार की त्रुटियों को कंपनी द्वारा तय किया जाना चाहिए या एक नया वाहन प्रदान करना होगा। नए नियम के दूसरे भाग में वाहन की त्रुटि होने पर कंपनी को पूरी खेप वापस लेने की आवश्यकता होती है।

निर्माण के समय या असेंबलिंग के समय त्रुटि को न पकड़ने और बेचने के लिए कंपनी पर 10 लाख से 100 लाख का जुर्माना तय किया गया है। यह राशि वाहन बिक्री की संख्या के अनुसार तय की जाएगी। यह व्यवस्था पहली बार लागू होगी। जुर्माना वाहनों की बिक्री के आधार पर लगाया जाएगा।

ये भी पढ़े:- इन पांच बैंकों (Banks) के ग्राहकों को सावधान रहना चाहिए, मैसेज भेज कर खाता खाली कर रहे हैं ठग!

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने वाहन कॉल-प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। लेकिन वाहन निर्माताओं के दबाव के कारण इसमें देरी हुई। कंपनी केवल एक नई प्रणाली रिकॉल नोटिस की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय में जा सकती है। इसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी गडकरी के मंत्रालय के कंधों पर होगी।

ये भी पढ़े:- WhatsApp पर ये 5 दमदार फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें पासवर्ड से लेकर मल्टी डिवाइस सपोर्ट तक शामिल हैं

ये भी पढ़े:- देश के किसी भी कोने में राशन ले सकेंगे, 17 राज्यों ने लागू किया ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) सिस्टम

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें और  टेलीग्राम पर ज्वाइन करे और  ट्विटर पर फॉलो करें .Talkaaj.com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Google News Follow Me

You may also like

Leave a Comment

About Us

Talkaaj News पर पढ़ें देश-दुनिया की खबरें, जानें बिजनेस, सरकारी योजनाएं, बॉलीवुड, शिक्षा, नौकरी, खेल और राजनीति का हर अपडेट।

All Right Reserved. Designed and Developed by Talkaaj