Thursday, March 28, 2024
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घर, फ्लैट लेने वालों के लिए अच्छी खबर! 31 मार्च 2021 से पहले PM Awas yojan का लाभ उठाएं

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PM Awas yojan
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घर, फ्लैट लेने वालों के लिए अच्छी खबर! 31 मार्च 2021 से पहले PM Awas yojan का लाभ उठाएं

न्यूज़ डेस्क:- केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PM Awas yojana) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के माध्यम से ब्याज में छूट दे रही है। बता दें कि सरकार इस योजना की अवधि को एक और साल के लिए बढ़ाने जा रही है। फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है।

वर्तमान में यह योजना 31 मार्च 2021 तक है। यदि आपने अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, तो आप 31 मार्च 2021 तक ऐसा कर सकते हैं। जो लोग नया घर या फ्लैट लेते हैं, उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा। वे ब्याज के रूप में लाखों रुपये बचाएंगे।

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योजना से लाखों लोग लाभान्वित होंगे

इस योजना के तहत, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी पहली बार घर खरीदारों को प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, बजट तैयार करने पर होने वाली बैठक में, इस सिद्धांत में सहमति व्यक्त की गई है कि कोविद संकट के विस्तार को देखते हुए, इस योजना की अवधि का विस्तार करना आवश्यक है ताकि निम्न आय के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्र के लोग भी को भी फायदा होना चाहिए।

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पीएम आवास योजना क्या है

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका लाभ 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकता है।

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अपना नाम इस तरह से जांचें

  1. सबसे पहले वेबसाइट rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx पर जाएं।
  2. अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसे भरें और क्लिक करें, जिसके बाद डेटा सामने आ जाएगा।
  3. यदि कोई पंजीकरण संख्या नहीं है, तो एडवांस खोज पर क्लिक करें।
  4. फॉर्म में भरें खोज पर क्लिक करें।
  5. यदि नाम PMAY G सूची में है, तो सभी प्रासंगिक विवरण दिखाई देंगे।

किस आय वर्ग को सब्सिडी?

  1. ईडब्ल्यूएस सेक्शन 6.5 लाख की सब्सिडी वार्षिक आय 3 लाख तक
  2. एलआईजी 6.5 प्रतिशत सब्सिडी 3 लाख से 6 लाख वार्षिक आय के लिए
  3. MIG1 की क्रेडिट लिंक सब्सिडी 4 प्रतिशत से 6 लाख से 12 लाख वार्षिक आय
  4. 12 लाख से 18 लाख वार्षिक आय वालों को MIG2 अनुभाग में सब्सिडी का लाभ मिलता है, 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी

इन्‍हें होगा फायदा 

1. पक्का घर नहीं होना चाहिए। यदि पहले से नहीं है, तो PMAY के तहत आवेदन करें
2. किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार

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