OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब पूरा कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएगा
केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि सभी ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो-वीडियो कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने वाली अन्य सामग्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया जाएगा। यानी देश में चल रहे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे।
इस आदेश पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। “सरकार ने अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्में और ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन समाचार और इसके तहत अन्य सामग्री लाने के लिए आदेश जारी किए हैं,” एएनआई ने ट्वीट किया।
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Government issues order bringing online films and audio-visual programmes, and online news and current affairs content under the Ministry of Information and Broadcasting. pic.twitter.com/MoJAjW8fUH
— ANI (@ANI) November 11, 2020
अब तक, भारत के पास विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई कानून या निकाय नहीं था। जबकि प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है, समाचार प्रसारणकर्ता संघ (एनबीए) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न समाचार चैनलों के काम को देखता है।
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एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापन-संबंधी मामलों और संगठनों पर काम करता है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
आपको बता दें, साल 2019 में केंद्र सरकार ने इससे पहले ओटीए प्लेटफॉर्म के नियमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी। यह कहा गया था कि टीवी की तुलना में इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सरकार ने मंत्रालयों के तहत इन सभी प्रकार की सामग्री को लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
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