GST की नई दरें: पुराने रेट पर सामान बिके तो कहां करें शिकायत?
GST की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। नए नियमों के तहत, 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों को नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। इस वजह से सामान पर दो एमआरपी दिख सकती हैं – इनमें से एक पुरानी कीमत और दूसरी नई GST वाली कीमत होगी। सामान खरीदते समय यह ज़रूरी है कि आप पैकेट पर दोनों एमआरपी देखें और हमेशा सामान पर छपा नया एमआरपी चेक करें। अगर दो MRP दिख रहे हैं, तो कम कीमत वाला नया MRP ही सही है। खरीदारी के बाद दुकानदार से बिल ज़रूर मांगें और उसमें लिखी कीमत को ध्यान से जांचें। अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल रहा है, तो नई GST दरों के बारे में पूछें। कई बार छोटी दुकानों पर पुराने MRP पर सामान बेचने की गलती हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है।
GST का लाभ न मिलने पर ऐसे करें शिकायत
केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ दिलाने और व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेराफेरी रोकने के लिए National Consumer Helpline (NCH) के इनग्राम पोर्टल पर GST शिकायतों की एक अलग कैटेगरी शुरू की है। अब कार डीलर, ई-कॉमर्स साइट या किराना दुकानों द्वारा जीएसटी छूट न देने की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। नए सिस्टम के तहत, इनग्राम पोर्टल पर अब जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है। इसमें कई उप-श्रेणियां, जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य शामिल हैं। इसका मतलब है कि अगर कार डीलर ने जीएसटी छूट का लाभ नहीं दिया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने कीमतें कम नहीं कीं, या किराना दुकान ने पैकेज्ड सामान पर पुराने दाम वसूले, तो उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए, सबसे पहले एनसीएच की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाएं। पोर्टल पर एक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा। अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद, शिकायत श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करें। अपनी शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा विवरण शामिल है। आप शिकायत से संबंधित ज़रूरी दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकते हैं। सभी विवरण भरने के बाद, बस फॉर्म को सबमिट कर दें।
और कहां कर सकते हैं शिकायत
Online Portal के अलावा, आप अन्य तरीकों से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप Consumer Helpline Number 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। एक और toll-free नंबर 1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अगर आप ऐप्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो National Consumer Helpline App या Umang App पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
पोर्टल पर जानें सामान की नई कीमत
GST की दर में बदलाव के बाद अगर आप किसी सामान की नई कीमत जानना चाहते हैं तो यह अब बहुत आसान है। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए एक नई वेबसाइट savingswithgst.in शुरू की है, जहाँ जाकर उपभोक्ता नई दरों को जान सकते हैं। इस पोर्टल पर खाद्य और रोज़मर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं की कई श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान और जीवन शैली से जुड़ी चीज़ें शामिल हैं। आप जिस श्रेणी की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके उन्हें ‘Shopping Cart’ में जोड़ना होगा। जो वस्तुएं जोड़ी जाएंगी, उन पर लगने वाला कुल Tax VAT और जीएसटी के माध्यम से बताया जाएगा, जिससे आप तुलनात्मक रूप से टैक्स देख पाएंगे। नई जीएसटी प्रणाली में कितनी बचत होगी, इसका पूरा ब्यौरा भी दिखेगा।
ऐसे जानें कितनी होगी बचत
GST के बाद बचत की गणना करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://savingwithgst.in पर जाएं और फिर Explore Products बटन पर क्लिक करें। इससे पेज नीचे की ओर स्क्रॉल होगा, जहाँ वस्तुओं की अलग-अलग श्रेणियां दी गई हैं। इन श्रेणियों में जाकर अपनी खरीदारी वाली वस्तुओं का चुनाव करें और उन्हें Add to Cart करें। जब आपकी खरीदारी पूरी हो जाए, तो नीचे दिए गए View Cart बटन पर क्लिक करें। इससे एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ आपके द्वारा चुनी गई वस्तुओं की सूची और उनके दाम दिखाई देंगे। पेज के नीचे की ओर वैट और GST के आधार पर कितना टैक्स देना होगा, इसकी जानकारी होगी। अंत में, नई GST प्रणाली के तहत उपभोक्ता को टैक्स में कुल कितनी बचत होगी, वह राशि भी दिखाई देगी।
FAQs
Q1: अगर दुकानदार पुराने GST रेट पर सामान बेच रहा है तो क्या शिकायत की जा सकती है?
A1: हाँ, आप शिकायत कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के इनग्राम पोर्टल पर GST शिकायतों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है।
Q2: GST से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन कहाँ दर्ज करें?
A2: आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
Q3: क्या GST दरें बदलने के बाद सामान पर दो अलग-अलग MRP हो सकती हैं?
A3: हाँ, हो सकती है। नए नियमों के अनुसार, 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों को नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा, जिससे एक ही प्रोडक्ट पर पुरानी और नई, दोनों MRP दिख सकती हैं।

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