GST On Rent: अब किरायेदारों को भी देना होगा 18% GST! सरकार ने दी बड़ी जानकारी

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GST On Rent: अब किरायेदारों को भी देना होगा 18% GST! सरकार ने दी बड़ी जानकारी

GST On Rent: अगर आप किसी आवासीय संपत्ति में किराए पर रह रहे हैं तो आपको किराए के अलावा 18% जीएसटी देना होगा। इस बारे में सरकार ने विस्तृत जानकारी दी है.

GST On Rent: GST को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू किए हैं। अगर आप किसी आवासीय संपत्ति में किराए पर रह रहे हैं तो आपको किराए के अलावा 18% जीएसटी देना होगा। ये खबर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही है. अब बताया जा रहा है कि किराए के अलावा किराएदार को भी 18 फीसदी GST देना होगा। आइए जानते हैं ताजा अपडेट्स।

पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल की। इसके बाद पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया। PIB Fact Check ने कहा कि मकान किराए पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह गलत है। इतना ही नहीं इस पर सरकार का बयान भी सामने आया है.

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सरकार ने दी सफाई

एक ट्वीट में, PIB ने कहा, “आवासीय इकाई का किराया तभी कर योग्य होता है जब इसे व्यापार करने के लिए जीएसटी पंजीकृत कंपनी को किराए पर दिया जाता है।” आगे स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर लेता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

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जानिए क्या है नियम?

गौरतलब है कि GST की बैठक के बाद सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने कारोबार के मकसद से कोई आवासीय संपत्ति किराए पर देता है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा. पहले जब कोई ऑफिस या बिल्डिंग को कमर्शियल काम के लिए लीज पर लेता था तभी उसे लीज पर जीएसटी देना होता था। दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोग बढ़ी हुई दर का विरोध कर रहे हैं।

विशेषज्ञ ने स्पष्ट की स्थिति

जानकारों के मुताबिक अगर किसी आम वेतनभोगी व्यक्ति ने मकान या फ्लैट किराए पर लिया है तो उसे GST नहीं देना होगा। जबकि जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या व्यवसाय करने वाली संस्था, यदि वे एक आवासीय घर या फ्लैट किराए पर लेते हैं, तो मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Talkaaj 

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