GST on Used Cars: पुरानी गाड़ियों पर नया GST नियम, जानें कब देना होगा टैक्स और किसे होगा नुकसान

GST on Used Cars
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GST on Used Cars: पुरानी गाड़ियों पर नया GST नियम, जानें कब देना होगा टैक्स और किसे होगा नुकसान

GST काउंसिल की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) भी शामिल हैं, की बिक्री पर 18% GST लागू करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • नया GST नियम उन व्यवसायों पर लागू होगा जो पुरानी गाड़ियों का व्यापार करते हैं।
  • यदि बिक्री पर नुकसान होता है, तो GST नहीं देना होगा।

नया GST नियम क्या है? GST काउंसिल ने पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर GST की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है। यह नियम सभी प्रकार की गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, पर लागू होगा।

यह नियम किन पर लागू होगा? यह नया GST नियम केवल उन व्यवसायों पर लागू होगा जो GST रजिस्टर्ड हैं और पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री का व्यापार करते हैं, जैसे Spinny, Car Dekho, Cars24 आदि। साधारण व्यक्तियों द्वारा अपनी पुरानी गाड़ी बेचने पर यह GST लागू नहीं होगा।

आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? यदि आप एक साधारण नागरिक हैं और अपनी पुरानी गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, तो आपको इस GST का भुगतान नहीं करना होगा। यह नियम केवल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए गाड़ियों की खरीद-बिक्री करने वाले GST रजिस्टर्ड व्यक्तियों पर लागू होता है।

क्या नुकसान में भी कार बेचने पर GST लगेगा? यदि कोई GST रजिस्टर्ड व्यवसायी पुरानी गाड़ी बेचता है और उसे नुकसान होता है, तो उसे GST का भुगतान नहीं करना होगा। GST केवल मुनाफे पर ही लागू होगा।

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उदाहरण से समझें:

  • यदि किसी व्यवसायी ने 5 लाख रुपये में कार खरीदी और उसे 6 लाख रुपये में बेचा, तो उसे 1 लाख रुपये के मुनाफे पर 18% GST देना होगा।
  • यदि उसने 5 लाख रुपये में कार खरीदी और 4 लाख रुपये में बेचा, तो 1 लाख रुपये के नुकसान पर कोई GST नहीं देना होगा।

नया GST नियम केवल GST रजिस्टर्ड व्यवसायों पर लागू होता है जो पुरानी गाड़ियों का व्यापार करते हैं। साधारण व्यक्तियों द्वारा अपनी पुरानी गाड़ी बेचने पर कोई GST नहीं लगेगा। साथ ही, यदि व्यापार में नुकसान होता है, तो GST का भुगतान नहीं करना होगा।

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