GST Update: वित्त मंत्री ने किया ऐलान, दही, आटा, चावल, लस्सी समेत कई चीजें होंगी महंगी; यहां देखें पूरी लिस्ट
GST Council Meet Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने GST काउंसिल की बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए हैं. इसके तहत कई सामान अब 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे, हालांकि कई चीजें पहले से सस्ती भी हो जाएंगी। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट।
GST Update: बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लगने वाला है। 18 जुलाई से अब आपको रोजमर्रा के कई सामानों के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल, जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST की दरें बढ़ेंगी.
वित्त मंत्री ने दी जानकारी
18 जुलाई से पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल वाले कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। . यानी उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी GST लगता है, जबकि अनपैक्ड और अनलेबल आइटम टैक्स फ्री हैं। आइए जानते हैं 18 जुलाई से कौन सी चीज होगी सस्ती और कौन सी होगी महंगी?
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ये चीजें होंगी महंगी
- टेट्रा पैक दही, लस्सी और बटर मिल्क महंगा होगा, क्योंकि इस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था।
- चेक बुक जारी करने पर बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर अब 18% GST लगेगा।
- एक अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से ऊपर के किराए के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- इसके अलावा मानचित्रों और एटलस सहित शुल्कों पर अब 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
- एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था।
- एलईडी लाइटों पर एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो पहले लागू नहीं था।
- ब्लेड, कागज़ की कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटेदार चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर आदि, जिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब 18 प्रतिशत लगेगा।
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ये चीजें होंगी सस्ती
- 18 जुलाई से रोपवे के जरिए यात्रियों और सामान को ले जाना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर डिवाइस, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्रा-ओकुलर लेंस पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
- ईंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जाएगा।
- रक्षा बलों के लिए आयातित कुछ वस्तुओं पर IGST लागू नहीं होगा।
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Posted by Talkaaj
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