10 लाख से ज्यादा की शादी पर देना होगी GST, किराए पर घर लिया तो भी देना होगा 18% GST, लेकिन एक शर्त…

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10 लाख से ज्यादा की शादी पर देना होगी GST, किराए पर घर लिया तो भी देना होगा 18% GST, लेकिन एक शर्त…

अगर कोई व्यक्ति GST में पंजीकृत व्यक्ति या कंपनी को अपना घर किराए पर देगा, भले ही वह GST में पंजीकृत न हो, तो किरायेदार को 18% जीएसटी देना होगा। इस महीने के अंत या सितंबर की शुरुआत में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर जीएसटी पर चर्चा होगी।

देश में ब्रेकफास्ट ब्रेड से लेकर रात के दूध तक लगभग हर चीज पर GST लगाया जा रहा है. इस जीएसटी से लोगों पर महंगाई का जोरदार हमला हुआ है, इसलिए सरकार अमीर हो गई है। विपक्ष इसे विधिवत गब्बर सिंह टैक्स कहता है। अब किराए का मकान भी इस टैक्स के दायरे में आ गया है। दरअसल, 18 जुलाई को जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए बदलावों में हाउस रेंट से जुड़े नियम भी शामिल हैं।

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घर पर GST किसे देना होगा

इन नियमों के तहत अब कुछ विशेष परिस्थितियों में मकान के किराए पर जीएसटी देना होगा। इनमें व्यवसाय या कंपनी को मकान किराए पर देने की स्थिति में जीएसटी देना होगा। नियमों के मुताबिक अगर कोई कारोबारी या जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति किराए पर मकान लेता है तो उसे जीएसटी देना होगा। अभी तक किराए पर जीएसटी का यह नियम सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही लागू था।

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जीएसटी के इस नियम में, किरायेदार को भुगतान किए गए टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति होगी। हालांकि, निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर लेने पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। साथ ही अगर व्यवसाय, कंपनी या मकान किराए पर लेने वाला व्यक्ति जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है तो भी यह टैक्स लागू नहीं होगा।

मकान किराए पर GST नियम

अगर कोई व्यक्ति GST में पंजीकृत व्यक्ति या कंपनी को अपना घर किराए पर देगा, भले ही वह जीएसटी में पंजीकृत न हो, तो किरायेदार को 18% जीएसटी देना होगा। यदि किरायेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, तो कोई कर देय नहीं होगा। फिर किरायेदार को 18% GST देना होगा।

यह टैक्स देना होगा भले ही मकान मालिक जीएसटी में पंजीकृत न हो। हालांकि, अगर मकान मालिक और किरायेदार दोनों जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं, तो किराए पर जीएसटी का यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही पहले की तरह निजी इस्तेमाल के लिए मकान या फ्लैट किराए पर लेने वालों को जीएसटी नहीं देना होगा।

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10 लाख की शादी पर 1.5 लाख से ज्यादा GST

भारत में दिवाली के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। इसके लिए लोगों ने मैरिज हॉल, टेंट, कैटरर्स, वैगन आदि की बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए अभी एडवांस देना होगा और बाकी का भुगतान शादी नजदीक या हो जाने के बाद करना होगा। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जो भी राशि का भुगतान किया जाएगा, उस पर जीएसटी का भार अलग से होगा।

यह बोझ इतना बड़ा है कि अगर शादी में अलग-अलग सेवाओं के लिए 10 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो इन सेवाओं के लिए 1.5 लाख से अधिक जीएसटी देना होगा। मैरिज गार्डन पर सबसे ज्यादा 18% जीएसटी लगता है यानी 2 लाख के मैरिज होम पर 36 हजार जीएसटी लगता है।

  • 1 लाख के टेंट पर 18 हजार जीएसटी देना होगा।
  • 1.5 लाख के खानपान पर 27 हजार जीएसटी लगता है।

कपड़ों और जूतों पर GST

इसके अलावा डेकोरेशन, बैंड बाजा, फोटो-वीडियो, वेडिंग कार्ड, घुड़सवारी, ब्यूटी पार्लर और लाइटिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगता है। शादी की खरीदारी में इस्तेमाल होने वाले बाकी सामानों पर जीएसटी की दर पर नजर डालें तो कपड़ों और जूतों पर 5 से 12 फीसदी जीएसटी लगता है। जबकि सोने के गहनों पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है। यानी 3 लाख रुपये की ज्वैलरी खरीदने पर 6 हजार रुपये जीएसटी के तौर पर चुकाने होंगे। इसी तरह बस-टैक्सी सेवा पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर GST

इस महीने के अंत या सितंबर की शुरुआत में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी पर चर्चा होगी। कराधान के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह 1-2 दिनों में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप सकता है। बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा होगी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह ने पिछली रिपोर्ट में जीएसटी परिषद को हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के कुल भुगतान पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी।

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Posted by Talkaaj 

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