Social Media पोस्ट की शिकायत पर कब तक होगी कार्रवाई, सरकार ने दी पूरी जानकारी

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Social Media पोस्ट की शिकायत पर कब तक होगी कार्रवाई, सरकार ने दी पूरी जानकारी

सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर अश्लील या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों वाले पोस्ट को हटाना होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को इंटरमीडिएट संस्थानों के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) जारी किए। इसका उद्देश्य नए नियमों के लक्ष्यों और प्रावधानों के बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच बेहतर समझ पैदा करना है। एफएक्यू (FAQ) जारी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां किसी भी तरह का अपराध पनाह ले सके।

नियमों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) में ऐसे प्रश्न शामिल होते हैं जिनके बारे में लोग नियमों के बारे में सबसे अधिक जानना चाहते हैं। इससे यूजर्स को इंटरनेट और सोशल मीडिया के नियमों को समझने में आसानी होगी।

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भारत सरकार ने इस साल नए आईटी नियम लागू किए हैं

भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में नए आईटी मध्यस्थ नियम पेश किए। इसका मुख्य उद्देश्य ट्विटर और फेसबुक जैसी सभी बड़ी टेक कंपनियों के प्रति अधिक जवाबदेही लाना है। नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स को आपत्ति जताने के 36 घंटे के भीतर अधिकारियों से किसी भी कंटेंट को हटाना होता है। इसके साथ ही देश में अधिकारी की तैनाती के साथ एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पोस्ट को हटाया जाए

सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर अश्लील या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों वाले पोस्ट को हटाना होता है। प्रमुख सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों को भी मासिक आधार पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसमें उन्हें प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में ऐसी इकाइयाँ शामिल हैं जिनके 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

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