कोरोना में शादी कैंसिल हुई तो मिलेंगे 10 लाख रुपए! यहां जानिए इस योजना की जानकारी

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कोरोना में शादी कैंसिल हुई तो मिलेंगे 10 लाख रुपए! यहां जानिए इस योजना की जानकारी

अगर शादी कोरोना संक्रमण के कारण कैंसिल होती है तो अब इससे होने वाले नुकसान के लिए आपको 10 लाख का कवर मिलेगा. ICICI Lombard, Future Generali, HDFC Argo, Bajaj Allianz General Insurance जैसी कंपनियां भारत में शादी का बीमा मुहैया करा रही हैं।

दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों से एक बार फिर खलबली मच गई है. कई देशों में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है. भारत में भी ओमाइक्रोन के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है.

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हालांकि कोरोना (Corona) की दो लहरें बीत जाने के बाद जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा था. लोग फिर से पहले की तरह शादी, फंक्शन और ट्रैवल प्लान कर रहे थे। लेकिन, अब फिर से महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

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10 लाख रुपये का मिलेगा कवर

कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में शादी या किसी भी तरह के समारोह में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. ऐसे में जनवरी और फरवरी में शादियां कराने वालों की टेंशन बढ़ गई है. कई लोगों ने आर्थिक नुकसान के बावजूद शादियां रद्द करनी शुरू कर दी हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपके लिए काम की खबर है। कोरोना के दौरान शादी कैंसिल होने पर अब आपको 10 लाख का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।

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वेडिंग इंश्‍योरेंस है बड़े काम की चीज

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस के चलते इस साल भी कई शादियां रद्द हो सकती हैं। वहीं बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस आदि की बुकिंग लाखों में होती है, ऐसे में कई बार ये लोग बुकिंग कैंसिल कराने के बाद पैसे वापस करने से मना कर देते हैं. देश में कई कंपनियां ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आपको शादी का बीमा देती हैं।

देश की कई बीमा कंपनियां आपको विवाह बीमा भी बेचती हैं। इससे आपको शादी रद्द होने से लेकर आपके गहने चोरी होने और शादी के बाद दुर्घटना होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

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जानिए कैसे मिलेगा लाभ

अगर आपने अपनी शादी का बीमा करा लिया है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल, इसमें बीमा कंपनियां शादी के लिए पहले से पैकेज तैयार करती हैं। वहीं कुछ कंपनियां जरूरत के हिसाब से पैकेज भी देती हैं।

इन पर मिलेगा बीमा

  • कैटरर को एडवांस डीए का भुगतान
  • बुक किए गए किसी हॉल या रिसॉर्ट के लिए अग्रिम धनराशि
  • ट्रैवल एजेंसियों को दिया गया एडवांस पैसा
  • शादी के कार्ड की छपाई पर भुगतान किया गया पैसा
  • सजावट और संगीत के लिए भुगतान किया गया पैसा
  • विवाह स्थल पर भुगतान किया गया पैसा अन्य सजावट के लिए सेट करता है

राशि कैसे निर्धारित की जाती है?

यह ध्यान देने योग्य है कि विवाह बीमा की सम एश्योर्ड इस आधार पर तय की जाती है कि आपने कितना बीमा किया है। सबसे खास बात यह है कि अगर आपने शादी की तारीख बदली है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपके सम एश्योर्ड के सिर्फ 0.7 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक प्रीमियम वसूला जाता है. यानी अगर आपने 10 लाख रुपये का वेडिंग इंश्योरेंस कराया है तो आपको 7,500 से 15,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा.

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इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा क्‍लेम

  • आतंकवादी हमला
  • किसी भी प्रकार की हड़ताल
  • अचानक शादी का रद्द होना या टूटना
  • दूल्हा या दुल्हन का अपहरण हो रहा है
  • अगर दूल्हा या दुल्हन शादी में अपनी गलती के कारण फ्लाइट या ट्रेन से छूट जाते हैं
  • शादी के कपड़े या निजी सामान को नुकसान
  •  स्थान परिवर्तन या अचानक रद्द करना
  •  विद्युत या यांत्रिक दोष के कारण
  • विवाह स्थल के गलत रखरखाव से होने वाली क्षति
  •  जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या करना



जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया

  • बीमा लेने से पहले आपको शादी के खर्च की सारी जानकारी बीमा एजेंसी को देनी होगी।
  • जैसे ही आपका नुकसान हो, तुरंत अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें।
    इसके बाद अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया है तो इसकी सूचना पुलिस को दें और एफआईआर की कॉपी बीमा कंपनी को सौंप दें।
  • दावा करने के लिए फॉर्म भरें, कंपनी के साथ सभी दस्तावेज जमा करें।
  • आपकी बीमा कंपनी अपनी जांच के लिए एक प्रतिनिधि भेजकर सारी जानकारी लेगी, उसके बाद ही दावा किया गया पैसा वापस किया जाएगा।
  • यदि आपके द्वारा किया गया दावा सही साबित होता है तो बीमा कंपनी नुकसान की पूरी भरपाई करेगी।
  • यदि गलत है, तो दावा खारिज कर दिया जाएगा।
  • बीमा कंपनी सीधे विवाह स्थल या विक्रेता को राशि दे सकती है।
  • अगर पॉलिसीधारक किसी भी तरह से क्लेम की गई रकम से खुश नहीं है तो वह सीधे कोर्ट जा सकता है और अपना केस रख सकता है।
  • किसी भी मामले में, दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर विवाह बीमा दावे का निपटारा किया जाता है।



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