लोन पूरा चुकाने के बाद कस्टमर को ये डॉक्यूमेंट नहीं देने पर बैंक हर रोज देगा 5000 रुपये हर्जाना, RBI गाइडलाइन

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लोन पूरा चुकाने के बाद कस्टमर को ये डॉक्यूमेंट नहीं देने पर बैंक हर रोज देगा 5000 रुपये हर्जाना, RBI गाइडलाइन

RBI Guidelines In Hindi : RBI ने एक परिपत्र में कहा कि विनियमित संस्थाएं ऐसे चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करती हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं।

क्या आपने कर्ज चुका दिया है लेकिन अभी तक बैंक से संपत्ति के दस्तावेज (property documents) नहीं मिले हैं? यदि नहीं, तो कोई बात नहीं, बैंक आपको देरी के मुआवजे के रूप में प्रति दिन 5000 रुपये का भुगतान करेगा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के कारण यह संभव हो पाया है। 13 सितंबर को जारी एक नए निर्देश में, आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी (एचएफसी सहित), एआरसी, एलएबी और सहकारी बैंकों सहित विनियमित संस्थाओं (REs) को ग्राहक के ऋण के पूरी तरह चुकाए जाने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति दस्तावेज देने का निर्देश दिया है।इस निर्देश का पालन न होने पर किसी भी देरी के लिए हर रोज 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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अगर लोन के बाद संपत्ति के दस्तावेज नहीं दिए गए तो बैंक हर दिन 5000 रुपये का मुआवजा देगा। RBI गाइडलाइन

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1 दिसंबर, 2023 को लागू होगा

खबरों के मुताबिक, आरबीआई का यह नया निर्देश 1 दिसंबर, 2023 से लागू होने जा रहा है। 2003 से विभिन्न विनियमित संस्थाओं (REs) को जारी उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों के अनुसार, REs को सभी चल और अचल जारी करना आवश्यक है। पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और ऋण खाता बंद करने पर संपत्ति के दस्तावेज़। cnbctv18 की खबर के मुताबिक, आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि विनियमित संस्थाएं ऐसे चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में अलग-अलग तरीकों का पालन करती हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं।

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तब हट जाएंगे शुल्क

निर्देश यह भी स्पष्ट करते हैं कि REs सभी मूल चल और अचल संपत्ति दस्तावेज (property documents) जारी करेंगे और पूर्ण पुनर्भुगतान या ऋण खाते के निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई भी शुल्क हटा देंगे। आरबीआई (RBI) के मुताबिक, प्रभावी तिथि पर या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में मूल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समय सीमा और स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। दस्तावेज़ जमा करने में देरी के मामले में, जुर्माने की गणना उस अवधि के लिए की जाएगी जो कुल 60 दिन होगी।

प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा

इसके अतिरिक्त, एकल उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ताओं के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को संबोधित करने के लिए, REs को मूल संपत्ति दस्तावेजों (property documents) को कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आरईएस की वेबसाइटों पर भी इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। cnbctv18 की खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35A और 56, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45JA और 45L और धारा 30A के तहत ये निर्देश दिए हैं. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत जारी किये जाते हैं।

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