Friday, March 29, 2024
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अहम खबर, अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे PM Kisan Yojana के तहत 6,000 रुपये! इन नियमों को जानें

by TalkAaj
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PM Kisan Yojana
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अहम खबर, अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे PM Kisan Yojana के तहत 6,000 रुपये! इन नियमों को जानें

PM Kisan Samman Nidhi Update: पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा आने वाला है. इस बीच यह सवाल सामने आ रहा है कि अब इस योजना के तहत पति-पत्नी दोनों को पैसा मिलेगा.

PM Kisan Samman Nidhi Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपये यानी 2000 रुपये सालाना की तीन किस्तें भेजती है. लेकिन, अब तक इस प्लान में कई बदलाव हुए हैं। योजना बनाने से लेकर योजना बनाने तक, कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं। अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ दिलाने की बात हो रही है. आइए जानते हैं इसके नियम।

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जानिए किसे मिलेगा फायदा?

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के नियमों के अनुसार पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Benefits) का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार उसे फर्जी बताते हुए उससे रिकवरी करेगी। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं।

अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सारी किश्त सरकार को लौटानी होगी. इस योजना के नियमों के तहत अगर किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर पति-पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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अपात्र कौन हैं?

नियम के तहत, यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं कर रहा है, तो वह अन्य काम कर रहा है या दूसरों के खेतों में खेती का काम करता है, और खेत उसका नहीं है। ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ

अगर कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो चुका है, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं। पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्र लोगों की सूची में आते हैं। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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