Home शहर और राज्यराजस्थान Rajasthan में सरपंचों के झगड़े का तोड़ मिल गया, अधिक आबादी वाला सरपंच बनेगा पालिका अध्यक्ष

Rajasthan में सरपंचों के झगड़े का तोड़ मिल गया, अधिक आबादी वाला सरपंच बनेगा पालिका अध्यक्ष

by TalkAaj
A+A-
Reset
Rajasthan
Rate this post

Rajasthan में सरपंचों के झगड़े का तोड़ मिल गया, अधिक आबादी वाला सरपंच बनेगा पालिका अध्यक्ष

जयपुर : नवगठित नगर पालिका में दो से अधिक ग्राम पंचायत होने पर अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत का सरपंच अध्यक्ष तथा दूसरी पंचायत का सरपंच उपाध्यक्ष बनेगा।

प्रदेश में नवगठित नगर पालिकाओं का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनने को लेकर सरपंचों के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार (State Government) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

नवगठित नगर पालिका में दो से अधिक ग्राम पंचायत होने पर अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत का सरपंच अध्यक्ष तथा दूसरी पंचायत का सरपंच उपाध्यक्ष बनेगा। इस संबंध में स्वायत्तशासी शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कितने दिनों के लिए नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। कुछ ग्राम पंचायतों को नई नगर पालिकाओं के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नवगठित नगरपालिका में ग्राम पंचायत के सरपंच को अध्यक्ष, उप-सरपंच को उपाध्यक्ष और वार्ड पंचों को सदस्य बनाया जाता है, लेकिन नवगठित नगर पालिकाओं में एक से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए सरपंचों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। सरपंचों के बीच झगड़े का यह मामला राज्य सरकार तक पहुंचा.

यह भी पढ़े:- तुलसी-अश्वगंध-गिलोय-कालमेघ, Gehlot सरकार हर परिवार को 8 पौधे देगी ।

नियमों में प्रावधान नहीं होने से उलझा मामला

दरअसल, राजस्थान (Rajasthan) नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार जब राज्य के किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका घोषित किया जाता है, तो गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप-सरपंच और पंच या पंचो को घोषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र के लिए नगर पालिका को क्रमशः नगर पालिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में समझा जाने का प्रावधान है, लेकिन यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्र घोषित क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो किस ग्राम पंचायत का सरपंच/उप सरपंच नगर पालिका घोषित क्षेत्र का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समझा जाना चाहिए। के संबंध में अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है

यह भी पढ़े:- अब WhatsApp से बुक करें Indane, HP और Bharat गैस सिलेंडर

अधिसूचना जारी दिशा-निर्देश

उधर, मामला शासन तक पहुंचा तो स्वायत्तशासी शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका के सरपंच के मामले में दिशा-निर्देश जारी किए.

1. नवगठित नगर पालिका में पूर्ण ग्राम पंचायत एवं एक या अधिक आंशिक ग्राम पंचायतों के सम्मिलित होने की स्थिति में नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित पूर्ण ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे- नवगठित नगरपालिका के अध्यक्ष एवं आंशिक ग्राम पंचायतों/पंचायतों के शेष वार्ड पंचों एवं वार्ड पंचों को सदस्य माना जायेगा।

यह भी पढ़े:- अगर आप बेवजह ई-मेल से हैं परेशान तो Gmail पर ऐसे करें आईडी ब्लॉक, जानिए पूरी प्रक्रिया

2. नवगठित नगरपालिका में दो या अधिक पूर्ण ग्राम पंचायतों और एक या अधिक आंशिक ग्राम पंचायतों को शामिल करने की स्थिति में, पूर्ण ग्राम पंचायत का सरपंच, जिसकी नवगठित नगरपालिका में सबसे अधिक जनसंख्या शामिल है, अध्यक्ष होता है नवगठित नगर पालिका और नवगठित नगर पालिका में शामिल पूर्ण ग्राम पंचायत का सरपंच, जिसकी दूसरी आबादी है, नवगठित नगर पालिका के उपाध्यक्ष और शेष ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप-सरपंच, शेष वार्ड पंच और वार्ड पंच आंशिक ग्राम पंचायतों/पंचायतों के सदस्य माने जाएंगे।

इस आर्टिकल को शेयर करें

ये भी पढ़े:- 

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें और  टेलीग्राम पर ज्वाइन करे और  ट्विटर पर फॉलो करें .डाउनलोड करे Talkaaj.com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Google News Follow Me

You may also like

Leave a Comment

Hindi News:Talkaaj पर पढ़ें हिन्दी न्यूज़ देश और दुनिया से, जाने व्यापार, सरकरी योजनायें, बॉलीवुड, शिक्षा, जॉब, खेल और राजनीति के हर अपडेट. Read all Hindi … Contact us: [email protected]

Edtior's Picks

Latest Articles

All Right Reserved. Designed and Developed by Talkaaj

Talkaaj.com पर पढ़ें हिन्दी न्यूज़ देश और दुनिया से, जाने व्यापार, सरकरी योजनायें, बॉलीवुड, शिक्षा, जॉब, खेल और राजनीति के हर अपडेट. Read all Hindi