Indian Railways Alert | रेलवे (Railways) ने दी चेतावनी! ट्रेन में सफर के दौरान की गई इस गलती पर होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना

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Indian Railways Alert | रेलवे (Railways) ने दी चेतावनी! ट्रेन में सफर के दौरान की गई इस गलती पर होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना

Indian Railways: अगर कोई यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा प्रतिबंधित (Indian Railways Ban Smoking) चीजों के साथ यात्रा करते पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।

Indian Railways Alert: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए जारी किया है। ट्रेन (Train) में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी जा चुकी हैं। ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है. दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है.

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रेलवे ने ट्वीट कर यह बात कही

रेलवे ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है।

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पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाना या ज्वलनशील सामान ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ दंडनीय है। एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है। कर सकते हैं।

इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध

रेलवे (Indian Railways) के ट्वीट के मुताबिक अब यात्री केरोसिन, सूखी घास, चूल्हा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या ट्रेन के डिब्बे में आग फैलाने वाली किसी भी चीज के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं. . यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यह सख्ती दिखाई है। इसके लिए रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है।

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रेलवे परिसर में धूम्रपान करना अपराध

इसके अलावा रेलवे की ओर से आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है।

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