Thursday, March 28, 2024
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यहां जानिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) से संबंधित हर प्रश्न का जवाब

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Sukanya Samriddhi Yojana
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यहां जानिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) से संबंधित हर प्रश्न का जवाब

न्यूज़ डेस्क:- सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) छोटी बचत योजनाओं में बेहतर है। खासकर उन माता-पिता के लिए जो बेटी की शिक्षा और शादी के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। मोदी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना बेटियों के लिए शुरू की गई है। सरकार ने इसे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया। इस योजना में कौन निवेश कर सकता है, कहां और कैसे खाता खोल सकता है, कितना पैसा जमा कर सकता है, इससे संबंधित सभी सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना में कौन निवेश कर सकता है?

  • माता-पिता बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं।
  • यह खाता 10 वर्ष की आयु तक बेटी के जन्म से कभी भी खोला जा सकता है।
  • बेटी के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। माता-पिता एक ही बेटी के लिए अलग-अलग खाते नहीं खोल सकते।
  • परिवार में दो से अधिक बेटियों के लिए एक खाता खोला जा सकता है।
  • विशेष मामले में, जैसे कि जुड़वाँ / चिडिय़ा बच्चों के मामले में, दो से अधिक खाते खोलने की अनुमति है।
  • कम से कम और उससे अधिक खाते में कितना जमा किया जा सकता है?

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सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) न्यूनतम 250 रुपये से खोला जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि दर्ज नहीं करता है, तो खाता डिफ़ॉल्ट माना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सुकन्या समृद्धि खाते में जमा किए जा सकते हैं।

खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account)  खोलने के लिए, माता-पिता को बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के साथ भरा हुआ फॉर्म -1 जमा करना होगा। यह माता-पिता के पैन और आधार का विवरण मांगता है।

खाते में कब तक जमा किया जा सकता है?

खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने तक जमा किए जा सकते हैं।

खाता कब मैच्‍योर होता है?

सुकन्या समृद्धि खाता, शादी के समय (शादी की तारीख से तीन महीने पहले) खाते के खुलने की तारीख से 21 साल बाद या जब बेटी 18 साल की हो जाती है तब परिपक्व हो जाती है।

सुकन्या समृद्धि जमा पर ब्याज दर क्या है?

सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर के साथ सुकन्या समृद्धि खाते पर हर 3 महीने में ब्याज दर में बदलाव करती है। अप्रैल-जून 2021 की ब्याज दर 7.6 प्रतिशत रखी गई है।

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सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज कैसे तय होता है?

सुकन्या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Account)  पर ब्याज की गणना करने की विधि निर्धारित है। ब्याज की गणना 5 वें दिन और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाती है। धन खाते में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ता है, हालांकि, ब्याज की वास्तविक राशि हर वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जोड़ दी जाती है।

मैं सुकन्या समृद्धि खाता कहां खोल सकता हूं?

सुकन्या समृद्धि खाता प्रत्येक डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है जो इस योजना की पेशकश करता है। बता दें कि स्कीम के तहत किए गए डिपॉजिट पर सेक्शन 80 सी के तहत डिडक्शन मिलता है। जमा पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता की राशि कर के दायरे से बाहर है।

क्या सुकन्या समृद्धि खाता मैच्‍योरिटी होने से पहले बंद किया जा सकता है?

  • सुकन्या समृद्धि खाता कुछ शर्तों के साथ परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। खाता खोलने के 5 साल बाद खाते का प्री-मेच्योर बंद होना संभव है।
  • बेटी की मृत्यु या अनुकंपा के आधार पर परिपक्वता से पहले खाता बंद किया जा सकता है। अनुकंपा के आधार में घातक बीमारी के साथ खाताधारक की मृत्यु और खाता चलाने वाले माता-पिता की मृत्यु शामिल है।
  • खाताधारक की मृत्यु के मामले में, मृत्यु की तिथि से पोस्ट ऑफिस के बचत खाते की ब्याज दर लागू है।

सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने का तरीका क्या है?

यदि बेटी 18 वर्ष की है या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तो शेष राशि का अधिकतम 50% खाते से निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Account) से एकमुश्त या किस्तों में पैसा निकाला जा सकता है।

बंद खाते को रिवाइव कराने का क्‍या तरीका है?

यदि एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Account)  में अनिवार्य न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है, तो खाता चूक हो जाता है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरा होने से पहले इस डिफ़ॉल्ट खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके लिए, न्यूनतम 250 रुपये के साथ, आपको प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। बता दें कि माता-पिता 18 साल की उम्र तक इस खाते का संचालन करते हैं।

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