Social Media पर ऐसी पोस्ट की तो उम्रकैद की सजा, डिजिटल मीडिया नीति मंजूर

Social Media Policy UP
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Social Media पर ऐसी पोस्ट की तो उम्रकैद की सजा, डिजिटल मीडिया नीति मंजूर

Digital Media Policy UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए एक नई नीति बनाई है, जिसे ‘Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024’ कहा जा रहा है। इस नीति के तहत, सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्मों को विज्ञापन दिए जाएंगे, ताकि सरकार की लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही, अगर कोई अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी मिली। सरकार की कोशिश है कि जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए। इस नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं से जुड़े कंटेंट, वीडियो, पोस्ट, रील्स आदि को दिखाने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। इससे न सिर्फ योजनाओं की जानकारी फैलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

विज्ञापन का भुगतान किस तरह होगा?

इस नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए अधिकतम भुगतान सीमा 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है। वहीं, यूट्यूब के लिए वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के आधार पर यह सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है।

राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर क्या होगा?

अगर कोई सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, अश्लील या अभद्र कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री पर रोक लगाना है।

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अब तक क्या होता था?

अब तक अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता था, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई होती थी। लेकिन अब, इस नई नीति के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, खासकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामलों में।

इसके अलावा, अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे।

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