Link Aadhar to Pan Card Online | पैन कार्ड को आधार के साथ कैसे लिंक करें जानिए पूरा प्रोसेस

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 पैन कार्ड को आधार के साथ कैसे लिंक करें जानिए पूरा प्रोसेस | How to link PAN Card with Aadhaar, know the complete process | Online link Pan with Aadhaar Card | Link Aadhaar with Pan Card |  Link Aadhar to Pan Card Online | Pan Card Aadhar Card Se Link Kaise Kare | aadhar pan link payment |  पैन कार्ड को आधार के साथ कैसे लिंक करें जानिए पूरा प्रोसेस

PAN-Aadhaar Link process | आयकर विभाग ने एक बार फिर पैन कार्ड धारकों को सतर्क किया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि एक अप्रैल से कई पैन कार्ड बंद हो जाएंगे, यानी 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें. अगर आप 1 अप्रैल से इस पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। फिलहाल पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1000 हजार रुपए चुकाने होते हैं। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जानिए आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया भी जानिए।

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आधार को पैन कार्ड से लिंक करना (Link Aadhaar with Pan Card) अनिवार्य हो गया है क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। इसके अलावा, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं। या उससे अधिक, आपको अपना पैन और आधार लिंक करना होगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बहुत आसान है, और सरकार ने ऐसा करने के लिए कई तरीके भी प्रदान किए हैं, जो यहां दिए गए हैं।

ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक (Online link Pan with Aadhaar Card) कर सकते हैं:

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स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स पर टिक करना होगा
स्टेप 5: अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें
स्टेप 6:Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 7: आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से लिंक हो गया है

नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा

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SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

आप अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी आधार को पैन से लिंक (Link Aadhar with Pan Card by SMS) कर सकते हैं। इसका तरीका निम्नलिखित है:

  • आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा
  • UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
  • अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर ये SMS भेजें
  • अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें

आधार को पैन से लिंक करने के लिए, सुधार करने की सुविधा

ध्यान रहे कि आधार और पैन तभी लिंक (link Aadhaar with PAN) होगा, जब आपके सभी डॉक्युमेंट्स में सभी जानकारियां एक-दूसरे से मैच होंगी। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। आप इसे UIDAI की वेबसाइट या NSDL PAN पोर्टल के जरिए बदल सकते हैं। यदि गलतियाँ हैं, तो आप इस विधि का पालन करके इसे ठीक कर सकते हैं:

  • उपयोगकर्ता NSDL वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन विवरण में सुधार कर सकते हैं
  • NSDL लिंक उस वेब पेज पर ले जाता है जहां आप अपने नाम में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • अपना पैन विवरण बदलने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ सबमिट करें
  • एक बार जब आपके पैन में आपका विवरण सही हो जाता है और NSDL द्वारा मेल पर सत्यापित हो जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
  • यूआईडीएआई की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है। यहां बताया गया है कि आप इसे UIDAI वेबसाइट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं:
  • https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update पर क्लिक करके यूआईडीएआई के वेब पेज पर जाएं और अपना आधार और सुरक्षा कोड दर्ज करें
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
  • अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग बदलना चाहते हैं तो सिर्फ OTP की जरूरत होती है
  • अगर आपको लिंग और जन्म तिथि जैसी अन्य जानकारी बदलने की भी आवश्यकता है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे
  • स्वीकृति मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है।

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क्या आप पैन को आधार से जोड़ने में असमर्थ हैं ? तो क्या करें

समय सीमा से पहले पैन कार्ड को अनिवार्य रूप से आधार से लिंक करना होगा, अन्यथा इसे आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आवेदक का नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पर समान होना चाहिए। स्पेलिंग मिसमैच होने की स्थिति में आपका आधार पैन से लिंक नहीं हो पाएगा। आपको अपना नाम सही करना होगा और सुधार के बाद आप आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें: 

स्टेप 1: NSDL की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू से “Changes or Correction in Existing PAN/Reprint of PAN Card विकल्प का चयन करें।
स्टेप 3: पर्सनल लोन का चयन करें और अपना विवरण दर्ज करें
स्टेप 4: आधार E-KYC के बाद भुगतान करें और अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करें
स्टेप 5:आपका अपडेटेड पैन आपके पते पर भेज दिया जाएगा
स्टेप 6: एक बार जब आप अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें:

स्टेप 1:  आधार नामांकन केंद्र पर जाएं
स्टेप 2: अपने पहचान के प्रमाण की एक सेल्फ- एटेस्टेड कॉपी ले जाएं,
स्टेप 3: आधार नामांकन फॉर्म भरें
स्टेप 4: दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
स्टेप 5:आपको एक पावती मिलेगी जिसमें अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा
स्टेप 6: इस URN का उपयोग आपके अपडेट की स्थिति जानने के लिए किया जा सकता है
स्टेप 7:  अपडेट हो जाने और नाम सही होने के बाद, आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का महत्व

निम्नलिखित कारणों से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Aadhaar with Pan Card) करना बहुत महत्वपूर्ण है:

  • जो पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 31 April, 2023 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है
  • पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम पर जारी किए गए कई पैन कार्ड की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
  • यदि आपका पैन आधार के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं
  • उपयोगकर्ता को भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए टैक्स की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी

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संबंधित सवाल (FAQs)

प्रश्न. मेरे पास आधार नहीं है। क्या मैं अब भी अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका आधार पैन के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

प्रश्न. क्या NRI को ई-फाइल करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है?
उत्तर: NRI को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार न० बताने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न. पैन और आधार को लिंक (Link Pan with Aadhaar) किसे करना ज़रूरी है? यदि मेरी आय, टैक्स सीमा से कम है तो क्या होगा?
उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की आय, टैक्स योग्य सीमा से कम भी है तो भी उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना ही होगा। अन्यथा, इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

प्रश्न. आधार-पैन को जोड़ना कब अनिवार्य नहीं है?
उत्तर:
 आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट है यदि:

  • आप एक NRI हैं,
  • असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं
  • भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक हैं
  • वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

प्रश्नक्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना अनिवार्य है?
उत्तर:अपना ई–रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है।

प्रश्नआधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे बदलें?
उत्तरअपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। इसके अलावा आप भारतीय डाक सेवा की वेबसाइट के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

प्रश्नक्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है?
उत्तरपैन को आधार से लिंक करना बहुत ही आसान है। आप इसे ऑनलाइन या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नअपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करते समय मुझे किन विवरणों की जांच करनी होगी?
उत्तरअपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते समय आपको अपना नाम, लिंग और जन्म तिथि की जांच करनी होगी। अगर इनमें किसी भी तरह की गलती होती है, तो आप दोनों को लिंक करने से पहले उन्हें ठीक करवा सकते हैं।

प्रश्न पैन कार्ड और आधार में मेरा नाम अलगअलग दिया हुआ है और इस वजह से ये दोनों लिंक नहीं हो रहे। क्या करें?
उत्तरआधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम से बिल्कुल अलग होने पर आपको आधार या पैन के डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा, तभी आप दोनों को लिंक कर सकेंगे।

Posted by Talkaaj.com

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हैलो, मेरा नाम PPSINGH है। मैं जयपुर का रहना वाला हूं और इस News Website के माध्यम से मैं आप तक देश और दुनिया से व्यापार, सरकरी योजनायें, बॉलीवुड, शिक्षा, जॉब, खेल और राजनीति के हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपसे विनती है कि अपना प्यार हम पर बनाएं रखें ❤️

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