19 अप्रैल से 3 मई तक राजस्थान में ‘Lockdown’, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
न्यूज़ डेस्क: कोरोना के फैलते संक्रमण के मद्देनजर, सरकार ने आखिरकार सख्त कदम उठाए, देर रात तालाबंदी के आदेश जारी किए गए लेकिन इसे ‘सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े’ का नाम दिया गया।
राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण छूट के साथ 19 अप्रैल से 03 मई तक तालाबंदी की गई है। हालांकि, अशोक गहलोत सरकार ने इसे ‘सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा’ नाम दिया है। इस दौरान, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बाजार-माल-सिनेमा बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट होगी। मजदूरों का प्रवास नहीं है, इसलिए निर्माण कार्य जारी रहेगा। उद्योगों को भी तालेबंदी से छूट दी गई है। बता दें कि रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में तालाबंदी का सुझाव दिया था। इसके बाद फैसला सीएम अशोक गहलोत के पास छोड़ दिया गया था।
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कहां होगा प्रतिबंध, कहां मिलेगी राहत
- राज्य कर्मियों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होम गार्ड, नियंत्रण कक्ष, सोमवार नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य और आपूर्ति विभाग, नगर निगम, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी सेवाओं को छूट दी जाएगी।
- केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे, यहां कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। - बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को यात्रा टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
- यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के भीतर राज्य में आने वाले यात्रियों को आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट दी जाएगी।
- सभी निजी अस्पतालों और संबंधित कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा सेवाएं चालू होंगी।
- खाद्य और किराने का सामान, मंडियां, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु आहार की दुकानें शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी।
- सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाथ गाड़ी द्वारा शाम 7:00 बजे तक बेचा जा सकता है।
- इंटर-स्टेट और आउट-ऑफ-स्टेट वाहनों का परिवहन माल का लोडिंग और अनलोडिंग और ढाबों को खोलने, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर वाहन की मरम्मत की दुकानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- रवि फसलों की मंडियों में फसलें खरीदी जा रही हैं, समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जा रही हैं, इसलिए किसानों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा मंडी परिसर के बाहर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- किसानों को अपने माल को बाजार के रास्ते पर सत्यापित करना, बिक्री रसीदों का सत्यापन करना और रास्ते में बिल जमा करना अनिवार्य होगा।
- राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
- 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। आप टीकाकरण स्थल पर जा सकेंगे, अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
- समाचार पत्रों के वितरण के लिए सुबह 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक छूट होगी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ आने की अनुमति होगी।
- 14 अप्रैल से जारी दिशा-निर्देशों के बाद विवाह समारोह और अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
- पूर्व निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति।
- दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं चालू होंगी।
- बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालय चालू रहेंगे। संबंधित व्यक्तियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति।
- खाद्य, दवा, चिकित्सा उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं को ई-कॉमर्स के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जाएगा।
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाइयों, रेस्तरां से होम डिलीवरी रात 8:00 बजे तक संभव होगी
- इंदिरा रसोई में, खाना बनाने और वितरित करने का काम कोविद -19 के अनुसार, रात 8:00 बजे तक ही किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मान्य ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत काम करने वाले श्रमिक आने और जाने में सक्षम होंगे।
- एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा, थोक दुकानों की सेवाएं रात 8:00 बजे तक जारी रहेंगी।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में सेवाएं चालू होंगी। निजी सुरक्षा जारी रहेगी, सभी उद्योगों को निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। ताकि श्रमिकों के पलायन को रोका जा सके। इस मजदूर को अपना पहचान पत्र अधिकृत व्यक्ति से जारी करवाना चाहिए ताकि आवाजाही में असुविधा न हो।
- स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या आराम कर सकते हैं।
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