मध्यप्रदेश CM का बड़ा ऐलान: शहीद की पत्नी और माता-पिता को 50-50 लाख की सहायता

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मध्यप्रदेश CM का बड़ा ऐलान: शहीद की पत्नी और माता-पिता को 50-50 लाख की सहायता

सार:

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने शहीद की पत्नी और माता-पिता के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब शहीद के परिवार को सरकार से मिलने वाली राशि पत्नी और माता-पिता को 50-50 प्रतिशत दी जाएगी।

भोपाल:मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवार को मिलने वाली राशि को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की राशि अब 50 प्रतिशत पत्नी और 50 प्रतिशत शहीद के माता-पिता को दी जाएगी। इस नए प्रावधान के तहत अब प्रदेश का कोई जवान शहीद होता है, तो उसकी पत्नी को 50 लाख और माता-पिता को भी 50 लाख मिलेंगे, ताकि वे इस राशि से अपना जीवन बिना किसी आर्थिक दिक्कत के गुजार सकें।

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शहीद अंशुमान के माता-पिता ने की मांग:

दरअसल, कैप्टन अंशुमान के शहीद होने के बाद NOK (Next of Kin) को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसमें विवाद यह था कि यदि कोई जवान शहीद होता है और उसकी शादी नहीं हुई होती, तो उस राशि पर माता-पिता का हक होता है। लेकिन यदि शहीद जवान शादीशुदा होता है, तो पूरी राशि उसकी पत्नी को मिलती है। ऐसे में यदि पत्नी वह राशि लेकर अलग हो जाती है या कहीं और चली जाती है, तो शहीद के माता-पिता का क्या होगा? इसी विवाद के चलते शहीद अंशुमान के माता-पिता ने NOK में बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि कैप्टन अंशुमान को मिला कीर्ति चक्र भी उनकी पत्नी स्मृति सिंह अपने साथ लेकर चली गई और सरकार से मिलने वाली राशि भी उन्हीं को मिल गई। तो फिर शहीद के माता-पिता के पास अपने बेटे की क्या निशानी होगी? इसी विवाद के बीच, एमपी के सीएम ने बड़ी घोषणा की है कि अब सरकार से मिलने वाली एक करोड़ रुपए की राशि शहीद की पत्नी और माता-पिता को बराबर-बराबर मिलेगी।

सीएम ने कही ये बात:

“हमने तय किया है कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर जो राशि दी जाती है, उसका 50 प्रतिशत पत्नी और 50 प्रतिशत माता-पिता को दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि शहीद के परिवार में इस बात को लेकर कष्ट होता है। इसलिए हमने अब इस राशि के वितरण को एक व्यवस्थित तरीके से लागू करने का प्रयास किया है।

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