Marriage Yojana Hindi | शादी के लिए सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन!
inter caste marriage scheme In Hindi: अगर आप दलित समुदाय से बाहर के व्यक्ति से शादी करते हैं, तो आप मोदी सरकार की एक खास योजना के तहत ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य जातिवाद खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसके लिए कौन पात्र है, और आवेदन कैसे किया जा सकता है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
यह योजना डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत आती है। इसे 2013 में शुरू किया गया था, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस समय इसे डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लाया गया था। हालांकि, वर्तमान में इसे मोदी सरकार द्वारा जारी रखा गया है।
इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं:
- जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना।
- अंतरजातीय शादी करने वाले दंपति को अपने नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक मदद देना।
योजना के तहत आर्थिक सहायता
- नवदंपति को ₹2.5 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
- इसमें से ₹1.5 लाख तुरंत नवविवाहित जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
- शेष ₹1 लाख की राशि तीन साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाती है। इसके बाद यह राशि ब्याज समेत जोड़े को दी जाती है।
- हर साल इस योजना का लाभ केवल 500 दंपतियों को दिया जाता है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
- दलित समुदाय की भागीदारी:
नवदंपति में से किसी एक का दलित समुदाय से होना अनिवार्य है। दूसरा व्यक्ति गैर-दलित होना चाहिए। - पहली शादी:
यह योजना केवल उन्हीं जोड़ों के लिए है, जिन्होंने पहली बार शादी की हो। दूसरी शादी करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। - हिंदू विवाह अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन:
शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। - आवेदन समय सीमा:
शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। - पिछली सहायता का समायोजन:
अगर नवदंपति ने पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त की है, तो वह राशि ₹2.5 लाख से घटा दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए दो तरीके हैं:
- सांसद या विधायक की सिफारिश के जरिए:
नवदंपति को अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन फॉर्म को भरकर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा। - राज्य सरकार या जिला प्रशासन के जरिए:
नवदंपति आवेदन फॉर्म को भरकर जिला प्रशासन या राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। इसके बाद, वे इसे सिफारिश के साथ डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजेंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र:
दलित समुदाय से संबंधित नवदंपति का जाति प्रमाण पत्र। - मैरिज सर्टिफिकेट:
शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होना चाहिए। - हलफनामा:
नवदंपति को यह साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा कि यह उनकी पहली शादी है। - आय प्रमाण पत्र:
नवविवाहित जोड़े का आय प्रमाण पत्र। - संयुक्त बैंक खाता:
नवदंपति का संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।
योजना के अन्य लाभ
- प्रशासनिक सहयोग:
अगर जिला प्रशासन या राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह कार्यक्रम आयोजित करती है, तो उन्हें प्रत्येक विवाह के लिए ₹25,000 की धनराशि दी जाती है। - सोशल इंटीग्रेशन:
यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए भी है।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन को सही और पूरी जानकारी के साथ भरना जरूरी है।
- आवेदन फॉर्म डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य सरकार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन का स्टेटस आप फाउंडेशन से संपर्क कर पता कर सकते हैं।
FAQs
1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ वे नवदंपति ले सकते हैं, जिनमें से एक दलित और दूसरा गैर-दलित हो।
2. आवेदन की समय सीमा क्या है?
शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
3. ₹2.5 लाख की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
₹1.5 लाख तुरंत खाते में भेजे जाते हैं और ₹1 लाख तीन साल के बाद ब्याज समेत दिया जाता है।
4. क्या यह योजना सभी धर्मों के लिए है?
नहीं, यह योजना केवल उन जोड़ों के लिए है जिनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हुई हो।
5. क्या योजना का लाभ दोबारा लिया जा सकता है?
नहीं, यह योजना केवल पहली शादी के लिए है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद जैसी कुप्रथा को खत्म करना है। अगर आप पात्र हैं, तो योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह न सिर्फ आपकी मदद करेगा, बल्कि समाज में बदलाव लाने का हिस्सा बनने का मौका भी देगा।
(देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पढ़ें TalkAaj (Talk Today) पर , आप हमें Facebook, Twitter, Instagram और Youtube पर फ़ॉलो करे)