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Modi Government 12 घंटे करेगी ऑफिस टाइम, 1 अक्टूबर से घटेगी सैलरी, लेकिन बढ़ेगा पीएफ- ये होंगे बदलाव

by TalkAaj
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Modi Government 12 घंटे करेगी ऑफिस टाइम, 1 अक्टूबर से घटेगी सैलरी, लेकिन बढ़ेगा पीएफ- ये होंगे बदलाव

Labour Code Rules: मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम संहिता के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Modi Government 1 जुलाई से श्रम संहिता के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों की तैयारी के अभाव में, इसे 1 अक्टूबर से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रम संहिता (Labour Code) के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के काम के घंटे को 12 घंटे में बदला जा सकता है।

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (PF) में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हाथ में वेतन (Take Home Salary) कम हो जाएगा। जल्द ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने वेतन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (PF) में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

1 अक्टूबर से बदलेंगे वेतन से जुड़े अहम नियम

सरकार 1 अप्रैल, 2021 से नए श्रम संहिता में नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी में कमी और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिसके चलते इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया.

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अब श्रम मंत्रालय और Modi Government 1 अक्टूबर तक श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 में तीन श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध, काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नियमों में बदलाव किया। ये नियम सितंबर 2020 को पारित किए गए थे।

काम के घंटे 12 घंटे प्रस्तावित हैं

नए मसौदा कानून में अधिकतम काम के घंटे बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव किया गया है। संहिता के मसौदा नियमों में 30 मिनट की गिनती कर 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त काम को ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है।

वर्तमान नियम के तहत, 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम के योग्य नहीं माना जाता है। मसौदा नियमों में किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने से मना किया गया है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधे घंटे का आराम देना होगा। मजदूर संघ 12 घंटे काम का विरोध कर रहे हैं।

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सैलरी घटेगी और बढ़ेगा पीएफ

नए ड्राफ्ट नियम के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या उससे अधिक होना चाहिए। इससे अधिकांश कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा। मूल वेतन में वृद्धि से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए काटी जाने वाली राशि में वृद्धि होगी क्योंकि इसमें सीखा हुआ धन मूल वेतन के अनुपात में होता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी, रिटायरमेंट पर पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

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रिटायरमेंट का पैसा बढ़ेगा

ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम में इजाफा होगा। PF और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना होगा. इन बातों का असर कंपनियों के बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा।

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