Mahindra Thar के मालिक को हुई 6 महीने की जेल, भारी पड़ी ये गलती! आप ऐसा भूलकर भी ना करे
Car Modification Rules in India: जम्मू-कश्मीर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें Mahindra Thar के मालिक को heavy modification के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
Mahindra Thar Modification Jail: Mahindra Thar का भारतीय बाजार में एक अलग ही क्रेज है, जो ऑफ-रोडिंग SUV सेगमेंट में छाई हुई है। ग्राहकों की अधिक मांग के कारण इसकी लंबी प्रतीक्षा अवधि है। लेकिन, आज यह महिंद्रा थार किसी और वजह से सुर्खियां बटोर रही है। कई ग्राहक Mahindra Thar लेने के बाद उसमें हैवी मोडिफिकेशन ( heavy modification ) करते हैं, जो कि गैरकानूनी है. ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर में सामने आया है, जिसमें महिंद्रा थार के मालिक को कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सजा
दरअसल श्रीनगर की एक ट्रैफिक कोर्ट ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल फारूक भट्ट के खिलाफ यह फैसला सुनाया है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (एमवी एक्ट) की धारा 52 के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने श्रीनगर आरटीओ को महिंद्रा थार में किए गए सभी संशोधनों को हटाने का निर्देश दिया है।
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थार में सायरन लगाया गया था
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वाहन मालिक ने अपनी महिंद्रा थार एसयूवी ( Mahindra Thar SUV ) में अवैध मॉडिफिकेशन किए थे। उस शख्स ने थार में सायरन लगाकर उसका लुक पूरी तरह से बदल दिया था, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (एमवी एक्ट) की धारा 52 का उल्लंघन करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस शख्स ने पुरानी जनरेशन वाली महिंद्रा थार में हार्ड टॉप, बड़े पहिए, एलईडी लाइट्स के साथ-साथ कार का सायरन भी फिट किया था।
अदालत की कार्यवाही
श्रीनगर के अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (यातायात) शब्बीर अहमद मलिक ने Mahindra Thar के मालिक आदिल फारूक भट्ट के खिलाफ अपने फैसले में कहा कि आरोपी को पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है. ऐसे में कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत मामले पर विचार कर आरोपी को प्रोबेशन का लाभ दिया है. कोर्ट ने परिवीक्षा के तहत 6 महीने जेल या आरोपी को 2 लाख रुपये का मुचलका भरने और 2 साल की अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार रखने का आदेश दिया है। ऐसा करने से Modified Mahindra Thar के मालिक आदिल को जेल नहीं जाना पड़ेगा.
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इन बातों का रखें ध्यान
- मॉडिफिकेशन को लेकर कई नियम हैं जिनके मुताबिक गाड़ी में बदलाव अवैध साबित हो सकता है.
- कार के विंड स्क्रीन और रियर मिरर पर फिल्म लगाना गलत है।
- वाहन में ऐसा साइलेंसर न लगाएं, जिससे आवाज हो।
- कार का रंग और साइज बदलना भी नियमों के खिलाफ है।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Talkaaj.com
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