मोटरबाइक (Motorbike) चालकों को परिवहन मंत्रालय की बड़ी चेतावनी, हो सकता है भारी नुकसान

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मोटरबाइक (Motorbike) चालकों को परिवहन मंत्रालय की बड़ी चेतावनी, हो सकता है भारी नुकसान

न्यूज़ डेस्क:- सड़क परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. अगर आपके पास भी वाहन है तो संभल जाएं वरना बड़ा नुकसान हो सकता है।

सड़क परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. अगर आपके पास भी वाहन है तो संभल जाएं वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल (Motorbike), स्कूटर और स्कूटी चालकों के लिए यह चेतावनी जारी की है. दरअसल, सड़क परिवहन मंत्रालय ने लोगों से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाने को कहा है।

मंत्रालय ने लोगों से उन लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए भी कहा है। यदि आप बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, तो नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है और आपको 1000 रुपये का चालान देना होगा। ऐसे में आपको सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

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इसके अलावा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल (Motorbike) पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी के लिए गिना जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194ए के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल और फिर 2 साल की जेल हो सकती है अगर आप दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़े गए और फिर। और 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

 

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