Friday, March 29, 2024
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National Family Benefit Scheme: इस योजना से मिलेंगे 30,000 रुपये, किसके लिए है यह योजना और क्या है पूरी योजना – जानिए

by TalkAaj
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National Family Benefit Scheme
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National Family Benefit Scheme: इस योजना से मिलेंगे 30,000 रुपये, किसके लिए है यह योजना और क्या है पूरी योजना – जानिए

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के माध्यम से 30,000 रुपये की राशि जरूरतमंद परिवारों को दी जाती है और आप यहां जान सकते हैं कि इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं।

National Family Benefit Scheme: सरकारी योजनाओं के तहत देश के करोड़ों लोगों को सहायता दी जा रही है और कई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं. एक ऐसी योजना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को मदद मिल रही है और इसमें 30,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है. इस योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) है।

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योजना क्या है

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार के माध्यम से 30000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana) को दिया जाएगा।

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किस वेबसाइट पर जाएं, कैसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको ‘नया पंजीकरण’ का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको एक नया पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा, जिस पर इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ इन्हें मिलेगा.

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

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National Family Benefit Scheme के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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फॉर्म भरते समय रखें ध्यान

  • फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी में भरे जाएंगे।
  • आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत सहकारी बैंक खाता मान्य नहीं है।
  • तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करना अनिवार्य है।
  • मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए।
  • लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ प्रारूप में 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

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कैसे प्राप्त करें योजना का लाभ

इस योजना के तहत आवेदक के बैंक खाते में एकमुश्त राशि जमा की जाएगी, इसलिए आवेदक का अपना बैंक खाता होना चाहिए।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP Rastriya Parivarik Labh Yojana) के तहत सरकार द्वारा आवेदक को जो राशि दी जाती है, वह आवेदन के 45 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी।

यदि आप अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप पीडीएफ प्रारूप में जनादेश और नियम और शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिंक nfbs.upsdc.gov.in/ पर क्लिक कर सकते हैं।



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